मद्रास हाईकोर्ट ने अन्ना यूनिवर्सिटी में यौन उत्पीड़न मामले का स्वत: संज्ञान लिया है. कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार और पुलिस को रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है. दरअसल, एक महिला वकील ने भी हाईकोर्ट को पत्र लिखकर दावा किया था कि पुलिस द्वारा की गई जांच में भ्रम की स्थिति है, पुलिस द्वारा एफआईआर जारी किए जाने के कारण पीड़िता का नाम उजागर हो गया है और मामले को सीबीआई को सौंपने का आग्रह किया है.
महिला वकील वरलक्ष्मी ने यह भी कहा कि एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है, जबकि पीड़िता ने एफआईआर में दो लोगों का उल्लेख किया है.
एक अन्य वकील कृष्णमूर्ति ने दावा किया कि पुलिस द्वारा एफआईआर जारी किए जाने के कारण पीड़िता का पूरा परिवार संकट में है. न केवल अन्ना विश्वविद्यालय बल्कि शैक्षणिक संस्थानों में छात्रावासों में रहने वाली महिला छात्राओं की सुरक्षा पर भी सवालिया निशान लग गया है और उन्होंने स्वतः संज्ञान लेने का आग्रह किया.
न्यायमूर्ति एसएम सुब्रमण्यम और वी लक्ष्मी नारायणन ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया और राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी, शहर के पुलिस आयुक्त, अन्ना विश्वविद्यालय के कुलपति, रजिस्ट्रार, कोट्टूरपुरम की महिला पुलिस निरीक्षक को भी याचिकाकर्ताओं में शामिल किया.
इसके बाद अदालत ने पुलिस और सरकार की रिपोर्टें लीं और मामले की सुनवाई 28 दिसंबर सुबह 10.30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी.
क्या है पूरा मामला
बता दें कि चेन्नई स्थित अन्ना विश्वविद्यालय कैंपस में एक छात्रा से कथित यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है. ये घटना 23 दिसंबर की बताई जा रही है. ये घटना उस वक्त हुई जब छात्रा अपने पुरुष मित्र के साथ थी. पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए एक शख्स को भी गिरफ्तार किया है.
चेन्नई पुलिस सूत्रों ने बताया कि अन्ना विश्वविद्यालय कैंपस में एक महिला छात्रा के साथ कथित यौन उत्पीड़न के संबंध में शिकायत मिली थी. शिकायत के अनुसार, 23 दिसंबर को ये घटना जब हुई तब छात्रा अपने मेल दोस्त के साथ थी.
वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक, संदिग्ध ने कथित तौर पर छात्रा और उसके पुरुष दोस्त का वीडियो शूट कर लिया और उन्हें ब्लैकमेल किया. साथ ही संदिग्ध ने छात्रा के दोस्त के साथ मारपीट भी की गई. पुलिस ने बताया कि छात्रा की शिकायत के बाद आरोपियों को पकड़ने के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया. मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और अन्य की तलाश जारी है.