देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का डीपफेक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें तीनों हस्तियों को डांस करते हुए दिखाया गया है. इस मामले में यूपी के बलिया में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. साइबर सेल की टीम इस मामले की जांच में लगी हुई है.
बलिया के अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार झा ने बताया कि साइबर थाने में मीडिया सेल के प्रभारी प्रवीण सिंह की शिकायत पर मंगलवार को अज्ञात लोगों के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. उन्होंने कहा कि पुलिस इस मामले की जांच कर रही है. आरोपियों का पता लगाकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म एक्स पर एक यूजर ने इस संबंध में एक पोस्ट किया है. उन्होंने लिखा है, “यूपी के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने अपने राज्य की महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए कई प्रयास किए हैं. कैसे कुछ घटिया स्ट्रीट रीलर चंद व्यूज के लिए उनका इस्तेमाल कर रहे हैं. कैसे प्रधानमंत्री और महात्मा गांधी के वीडियो को एडिट करके सस्ती लोकप्रियता के लिए अपलोड किया जा रहा है.” दरअसल, इस वीडियो में तीनों हस्तियों को भोजपुरी गाने पर डांस करते दिखाया गया है.
डीपफेक पर 3 साल जेल, 1 लाख तक जुर्माना
आईटी एक्ट 2000 किसी भी इंसान को उसकी प्राइवेसी को लेकर सुरक्षा प्रदानकरता है. ऐसे में यदि कोई डीपफेक वीडियो या तस्वीर किसी की मर्जी के बगैर बना कर कोई कानून तोड़ता है, तो उसके खिलाफ शिकायत की जा सकती है. इस कानून की धारा 66 डी के तहत किसी को गुनहगार पाए जाने पर उसे 3 साल तक की सजा और 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है. आईटी एक्ट में सोशल मीडिया की भी जिम्मेदारी तय है. इसमें किसी की प्राइवेसी प्रोटेक्ट करना जरूरी है.
ऐसे में अगर किसी प्लेटफॉर्म को ऐसे किसी डीपफेक मेटेरियल के बारे में जानकारी मिलती है, तो शिकायत मिलने के 24 घंटे के अंदर उसे हटाना उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जवाबदारी है. डीपफेक के जरिए किसी का अपमान करने पर उस पर आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का केस किया जा सकता है. डेटा चोरी कर या हैकिंग कर अगर कोई डीप फेक तैयार किया जाता है, तो पीड़ित आईटी एक्ट के तहत शिकायत कर सकता है.