राहुल गांधी पर मानहानि केस: बार-बार टल रही सुनवाई, अगली तारीख तय

सुल्तानपुर : सुल्तानपुर जिले में एमपी/एमएलए विशेष अदालत में सोमवार को नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली सांसद राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में सुनवाई हुई। वादी भाजपा नेता विजय मिश्रा के अधिवक्ता ने अदालत में मामले से जुड़े गवाह अनिल मिश्रा को पेश किया.

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गवाह से राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने जिरह की। जिरह की प्रक्रिया पूर्ण न हो पाने के कारण विशेष न्यायाधीश ने अगली सुनवाई की तिथि 17 मई निर्धारित की है.कोतवाली देहात क्षेत्र के हनुमानगंज निवासी भाजपा नेता विजय मिश्रा ने वर्ष 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का परिवाद एमपी/एमएलए कोर्ट में दर्ज कराया था.

उन्होंने आरोप लगाया था कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने अभद्र टिप्पणी की थी, जिससे वह आहत हुए. पाँच साल तक चली अदालती कार्यवाही के दौरान राहुल गांधी कोर्ट में पेश नहीं हुए. इस पर दिसंबर 2023 में तत्कालीन न्यायाधीश ने उनके खिलाफ वारंट जारी कर उपस्थिति के आदेश दिए. इसके बाद फरवरी 2024 में राहुल गांधी ने अदालत में आत्मसमर्पण (सरेंडर) किया। विशेष मजिस्ट्रेट ने उन्हें 25-25 हजार रुपये के दो मुचलकों पर जमानत प्रदान की थी.

इसके बाद अदालत ने राहुल गांधी को बयान दर्ज कराने के लिए तलब किया. कई बार तारीखें पड़ने के बाद, अंततः 26 जुलाई को राहुल गांधी कोर्ट में उपस्थित हुए और अपना बयान दर्ज कराया। उन्होंने स्वयं को निर्दोष बताते हुए कहा कि उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश रची जा रही है. इसके बाद अदालत ने वादी पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया.

वर्ष 2025 की शुरुआत में, 2 जनवरी को जिरह पूरी नहीं हो सकी। इसके चलते कोर्ट ने 10 जनवरी और 22 जनवरी की नई तारीखें निर्धारित की थीं. लेकिन दोनों ही तिथियों पर अधिवक्ताओं की हड़ताल के कारण सुनवाई स्थगित करनी पड़ी। 30 जनवरी को सुनवाई की तिथि तय हुई, लेकिन इस दिन राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला के अस्वस्थ होने के कारण जिरह नहीं हो सकी.

11 फरवरी को अगली सुनवाई रखी गई थी, जिसमें राहुल गांधी के अधिवक्ता ने वादी से जिरह की.वादी की जिरह पूरी होने के बाद अब गवाहों से जिरह की प्रक्रिया जारी है। तीन बार से गवाह से जिरह के लिए तिथियां तय की जा रही हैं. अप्रैल माह में यह तीसरी बार है जब कोर्ट ने सुनवाई के लिए तारीख निर्धारित की है.

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