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दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, 1 जून तक चुनाव प्रचार के लिए मिली जमानत

दिल्ली शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए दिल्ली के सीएम अरविन्द केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। उन्हें ये जमानत चुनाव प्रचार करने के लिए मिली है। महज एक जून तक का समय दिया हुआ है। बता दें कि केजरीवाल ने जुलाई तक के लिए समय मांगा था। लेकिन जुलाई तक समय देने से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट का आर्डर ट्रायल कोर्ट में भेजा जाएगा। फिर ट्रायल कोर्ट से रिलीज आर्डर तिहाड़ जेल प्रशासन को भेजा जाएगा। माना जा रहा है कि केजरीवाल आज कोर्ट से रिहा हो जाएंगे।

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सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछे सवाल
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट नेदिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते ED से कई सवाल पूछे थे। ईडी से सवाल किया कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में गवाहों, आरोपियों से सीधे प्रासंगिक सवाल क्यों नहीं पूछे गए? कोर्ट ने ईडी द्वारा जांच में लिए गए समय पर सवाल उठाया और कहा कि उसने चीजों को सामने लाने में दो साल लगा दिए।

सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि केजरीवाल को डेढ़ साल तक गिरफ्तार नहीं किया गया। अरविंद केजरीवाल को पहले भी गिरफ्तार किया जा सकता था। 21 दिनों की जमानत से कुछ नहीं होगा. कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि एक जून तक वे बाहर रहेंगे। लेकिन केजरीवाल को दो जून को सरेंडर करना पड़ेगा। कोर्ट ने आगे कहा कि हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए। उन्हें मार्च में गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी।

इधर ईडी ने इस फैसले को समानता के नियम के खिलाफ बताते हुए कहा है कि यह संभव नहीं है कि एक छोटे किसान या एक छोटे कारोबारी का काम रोक दिया जाए और एक नेता को चुनाव प्रचार की अनुमति दे दी जाए। ये वही केजरीवाल थे, जिन्होंने ईडी के समन को चुनाव प्रचार का हवाला देते हुए दरकिनार कर दिया था।

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