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मानहानि मामले में दिल्ली HC का बड़ा फैसला, TMC सांसद पर 50 लाख रूपए का लगाया जुर्माना

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता और तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले को निर्देश दिया है कि वो संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिव लक्ष्मी पुरी और उनके पति और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के खिलाफ किए गए अपमानजनक ट्वीट्स के मामले में लक्ष्मी पुरी को 50 लाख रुपये का जुर्माना दें. जस्टिस अनूप जयराम भांभानी की बेंच ने साकेत गोखले को यह भी निर्देश दिया कि वो एक अंग्रेजी अखबार में इस संबंध में अपना माफीनामा छपवाएं.

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दरअसल, लक्ष्मी पुरी ने 2021 में याचिका दायर की थी. इसके बाद हाईकोर्ट ने साकेत गोखले को निर्देश दिया था कि वे 24 घंटे के अंदर लक्ष्मी पुरी और हरदीप सिंह पुरी के खिलाफ किए गए अपमानजनक ट्वीट्स हटाएं. वहीं, हाईकोर्ट ने ट्विटर को भी निर्देश दिया था कि अगर साकेत गोखले ट्वीट्स नहीं हटाते हैं तो वो उन ट्वीट्स को हटाएं. साथ ही कोर्ट ने साकेत गोखले को निर्देश दिया था कि वे लक्ष्मी पुरी और हरदीप सिंह पुरी के खिलाफ कोई ट्वीट नहीं करेंगे.

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साकेत गोखले से पूछा था कि आप किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं. हरदीप सिंह पुरी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने कहा था कि साकेत गोखले ने उनके क्लाइंट के आय का स्रोत पूछते हुए ट्वीट किया. उन्होंने कहा था कि गोखले ने 13 जून, 2021 और 23 जून, 2021 को किए अपने ट्वीट में कहा कि लक्ष्मी पुरी की बेटी का नाम और उसे क्या-क्या दिया, ये जाने का मौलिक अधिकार है. गोखले ने ट्वीट में आरोप लगाया था कि हरदीप सिंह पुरी ने केंद्र सरकार की सैलरी से कुछ खरीदा जिसे वह जानना चाहते हैं.

सिंह ने बताया था कि साकेत गोखले ने मामले में कहा कि ‘आई वांट टू नो’. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को जांच करनी चाहिए. उन्होंने ट्वीट किया था कि 2006 में पुरी डेपुटेशन पर जेनेवा राजदूत थे. उस समय उनकी सैलरी साढ़े दस लाख रुपये ती तो उन्होंने डेढ़ करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी जेनेवा में कैसे खरीदी. ये काले धन से खरीदी गई. मनिंदर सिंह ने कहा था कि हरदीप सिंह पुरी के पास जो भी संपत्ति है वो सार्वजनिक है. उनकी संपति ढाई मिलियन से घटकर डेढ़ मिलियन तक पहुंच गई है.

मनिंदर सिंह ने कहा था कि जब इसे लेकर साकेत गोखले को लीगल नोटिस भेजा गया तो उन्होंने कहा था कि किसी के बारे में लिखने से पहले उसका पक्ष भी जानना चाहिए. याचिकाकर्ता को चोर, लुटेरा कहा गया. उस ट्वीट के बाद सैकड़ों कमेंट्स आए. ऐसे में उन्होंने साकेत गोखले से पांच करोड़ रुपये मुआवजे के तौर पर देने के दिशानिर्देश देने की मांग की थी.

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