कैब की सुविधाएं हमारे सफर को आसान और आरामदायक बना देती हैं. मगर क्या हो जब कैब में आपके साथ कुछ ऐसी घटना घट जाए, जिसे आप ताउम्र भुला न पाओ. ऐसा ही मामला सामने आया राजधानी दिल्ली से. यहां दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली एक छात्रा ने ऑनलाइन कैब राइड बुक की. मगर ये सफर उसके लिए इतना खौफनाक बन गया, जिसे वो शायद ही कभी भुला पाए. दरअसल, कैब ड्राइवर छात्रा के सामने गंदी हरकतें करने लगा. इससे छात्रा बुरी तरह सहम गई.
छात्रा ने इसकी रिपोर्ट थाने जाकर दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी कैब ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही उसकी कार को भी जब्त किया है. जानकारी के मुताबिक, 22 साल की छात्रा मूल रूप से बेंगलुरु की रहने वाली है. वह कश्मीरी गेट स्थित अंबेडकर यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है. दो महीने पहले ही वो दिल्ली आई है. उसने मॉडल टाउन इलाके में किराए का मकान लिया है.
सोमवार यानि 8 सितंबर का दिन था. छात्रा को यूनिवर्सिटी जाना था. वो कॉलेज के लिए लेट हो रही थी. इसलिए उसने ऑनलाइन ऐप की मदद से कैब बुक की. 10 मिनट बाद कैब छात्रा के पास पहुंची. कैब के ड्राइवर का नाम था शंकर. पीड़िता ने बताया कि कैब में बैठने तक ड्राइवर का व्यवहार सामान्य था. उसने आगे की सीट पर बैठने का कहा, लेकिन छात्रा ने मना कर दिया और पीछे बैठ गई,
छात्रा ने बताया- बातचीत के दौरान ड्राइवर को पता चल गया कि वह दक्षिण भारत की है. इसके बाद उसने अश्लील हरकतें शुरू कर दीं. आरोपी बार-बार उसे छूने की कोशिश करते हुए अश्लील टिप्पणियां करता रहा. स्थिति तब और बिगड़ गई जब आरोपी ने कैब में ही छात्रा के सामने अपने निजी अंगों को छूना शुरू कर दिया. छात्रा ने शोर मचाया, लेकिन आरोपी ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी. कुछ दूर जाने के बाद ही डीयू नॉर्थ कैंपस में आरोपी ने कैब रोकी.
कैब से बाहर निकल दूर भागी छात्रा
मौके का फायदा उठाकर पीड़िता बदहवास हालत में बाहर निकली और दौड़कर वहां से दूर चली गई. कुछ दूरी पर पहुंचकर छात्रा ने अपने परिचितों को फोन किया. इसके बाद दोस्तों के साथ मौरिस नगर थाने पहुंचकर उसने घटना की लिखित शिकायत दी. पुलिस ने शिकायत के आधार पर ड्राइवर शंकर को गिरफ्तार कर लिया. जांच से पता चला कि 48 वर्षीय शंकर मलकागंज का रहने वाला है. मौरिस नगर पुलिस ने कैब को जब्त कर फॉरेंसिक और क्राइम टीम से जांच कराई और सबूत जुटाए. वहीं पीड़िता की काउंसलिंग भी कराई जा रही है.
क्या हो सकती है ऐसे मामले में सजा?
यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर अश्लील हरकत करता है, तो IPC की धारा 294 (या वर्तमान में BNS की धारा 296) लागू होती है. इसके तहत अधिकतम तीन महीने की जेल और जुर्माना, या दोनों शामिल हो सकते हैं, जिसकी निर्भरता न्यायालय के विवेचनाओं और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्णयों पर होती है.