कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग वाली याचिका पर बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कांग्रेस नेता की नागरिकता रद्द करने की मांग वाली याचिका दायर की है. कोर्ट में दायर याचिका में गृह मंत्रालय को राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने का निर्देश देने की मांग की गई है.
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, ‘भारत सरकार ने राहुल गांधी को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनकी ब्रिटिश नागरिकता के बारे में स्पष्टीकरण मांगा था. लेकिन राहुल गांधी ने अभी तक इसका कोई जवाब नहीं दिया है. वहीं, केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि कोर्ट इस मामले की सुनवाई करने के अधिकार क्षेत्र पर रोक नहीं लगाता है. अब कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 26 मार्च को करेगा.
स्वामी ने याचिका की कॉपी की थी दाखिल
केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित मामला इस मामले की सुनवाई करने के इस कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को नहीं रोकता है. इस मामले पर दोनों अदालतों में समानांतर कार्यवाही की जा सकती है. वहीं, दिल्ली हाईकोर्ट में भी राहुल गांधी की नागरिकता को अवैध घोषित करने वाली याचिका लंबित है. पिछले साल 9 अक्टूबर को कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी को इस मुद्दे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित याचिका की कॉपी दाखिल करने का समय दिया था.
सुब्रमण्यम स्वामी की क्या है शिकायत?
पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी शिकायत में कहा था कि राहुल गांधी ब्रिटेन में रजिस्टर्ड बैकऑप्स लिमिटेड नाम की कंपनी के डायरेक्टर और सेक्रेटरी रहे हैं. कंपनी के 2005 से 2006 के सालाना रिटर्न में राहुल गांधी की राष्ट्रीयता ब्रिटिश है. साथ ही उनकी जन्मतिथि 19 जून 1970 बताई गई है. सुब्रमण्यम की शिकायत पर गृह मंत्रालय ने पिछले साल अप्रैल में राहुल गांधी को नोटिस जारी कर 15 दिन के अंदर जवाब देने को कहा था.