धमतरी : जिले में त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के पूर्व चुनाव को निर्भिग्न,निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने बदमाशों पर लगातार कार्यवाही की जा रही हैं. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी धमतरी नम्रता गांधी ने पुलिस अधीक्षक धमतरी आंजनेय वार्ष्णेय की अनुशंसा पर जिले के एक और आदतन अपराधी को जिला बदर किया गया है.
छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) (ख) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जिले के एक और बदमाश हेमेंद्र सिंह राजपूत निवासी रामपुर वार्ड धमतरी को आगामी 1 वर्ष के लिए जिला धमतरी एवं समीपस्थ जिला रायपुर, बालोद, कांकेर, गरियाबंद, दुर्ग, कोण्डागांव की राजस्व सीमाओं से हट जाने (जिला बदर) का आदेश पारित किया है. वर्ष 2025 में अभी तक कुल जिला दंडाधिकारी के समक्ष 15 गुंडा बदमाशों के विरुद्ध जिला बदर के लिए प्रकरण प्रस्तुत किया गया है. जिसमें से अब तक कुल 14 बदमाशों पर जिला बदर की कार्यवाही की जा चुकी है,बाकी के विरुद्ध भी कार्यवाही की जा रही है.
जिला दण्डाधिकारी नम्रता गांधी द्वारा उक्त बदमाश को उपरोक्त जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाने एवं एक वर्ष की कालावधि के पहले सक्षम न्यायालय की अनुमति के बगैर प्रवेश नहीं करने के आदेश दिये गये हैं. उक्त आदेश का पालन नहीं करने पर उसे वैधानिक कार्यवाही कर/बल पूर्वक उपरोक्त जिले की सीमाओं से बाहर निकाल दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं.
यदि इसके बाद भी वह इस आदेश का उल्लंघन करे तो उसके विरूद्ध (छ०ग०) राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी. वर्ष 2025 में अभी तक कुल जिला दंडाधिकारी के समक्ष 15 गुंडा बदमाशों के विरुद्ध जिला बदर के लिए प्रकरण प्रस्तुत किया गया है. जिसमें से अब तक कुल 14 बदमाशों पर जिला बदर की कार्यवाही की जा चुकी है, बाकी के विरुद्ध भी कार्यवाही की जा रही है.