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धमतरी: जिला प्रशासन का बड़ा फैसला, 3 अपराधियों पर 1 साल का जिला बदर आदेश

धमतरी : पंचायत चुनाव के पूर्व से ही चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने बदमाशों पर की जा रही लगातार कार्यवाही की रही हैं.कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी धमतरी नम्रता गांधी ने पुलिस अधीक्षक धमतरी आंजनेय वार्ष्णेय की अनुशंसा पर छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) (ख) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जिले के 03 बदमाशों को आगामी 01 वर्ष के लिए जिला बदरकिया गया है.

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जिसमे जिला धमतरी एवं समीपस्थ जिला रायपुर, बालोद, कांकेर, गरियाबंद, दुर्ग, कोण्डागांव की राजस्व सीमाओं से बाहर रहने का आदेश पारित किया है.जिला बदर किये गए बदमाशों में वेदप्रकाश उपाध्याय निवासी महिला सागर वार्ड ,हितेश नेताम निवासी मकेश्वर वार्ड और मुकेश सोनकर निवासी विन्ध्यवासिनी वार्ड को जिला बदर किया गया है.

जिला दण्डाधिकारी नम्रता गांधी द्वारा उक्त तीनों बदमाशों को उपरोक्त जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाने एवं एक वर्ष की कालावधि के पहले सक्षम न्यायालय की अनुमति के बगैर प्रवेश नहीं करने के आदेश दिये गये हैं.

उक्त आदेश का पालन नहीं करने पर उसे वैधानिक कार्यवाही कर/बल पूर्वक उपरोक्त जिले की सीमाओं से बाहर निकाल दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं.यदि इसके बाद भी वह इस आदेश का उल्लंघन करे तो उसके विरूद्ध (छ०ग०) राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी.

वर्ष 2024 में अभी तक कुल जिला दंडाधिकारी के समक्ष 15 गुंडा बदमाशों के विरुद्ध जिला बदर के लिए प्रकरण प्रस्तुत किया गया है.जिसमें से अब तक कुल 10 बदमाशों पर जिला बदर की कार्यवाही की जा चुकी है,बाकी के विरुद्ध भी कार्यवाही की जा रही है.

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