धौलपुर: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर के निर्देशानुसार एवं राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग एवं अध्यक्ष जिला बाल संरक्षण इकाई जिला कलक्टर के मार्गदर्शन में रेखा यादव सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर द्वारा मंजरी फाउंडेशन एवं जिला प्रशासन के सहयोग से जिला कलेक्ट्रेट से सिटी जुबली हॉल धौलपुर तक बाल विवाह प्रतिषेध रैली को हरी झंड़ी दिखाकर रवाना किया.
जिसमें बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक मनीराम शर्मा, बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष मधु शर्मा महिला अधिकारिता विभाग के कर्मचारीगण, समाज कल्याण के कर्मचारीगण, बाल अधिकारिता विभाग के कर्मचारीगण महिला एवं बाल विकास विभाग के कर्मचारीगण, मंजरी फाउंडेशन के कर्मचारीगण, शिक्षा विभाग से कर्मचारीगण, पुलिस विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारीगण, जिला प्रशासन के कर्मचारीगण आदि उपस्थित रहे. जिसमें सचिव रेखा यादव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर द्वारा रैली में उपस्थित 70 महिलाओं को बताया कि हमारे समाज में बहुत सी कुरीतियां हैं उन्हीं में से एक है बाल विवाह.
बाल विवाह का अर्थ है यदि बालिका की उम्र 18 वर्ष और यदि बालक की उम्र 21 वर्ष से कम हो तो वह बाल विवाह है, बाल-विवाह बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए घातक है आदि के बारे में विस्तार से बताया.