धौलपुर: जिले भर में सरकारी नियमों को धता बताकर मरीजों की जान से खिलवाड करने वाले अवैध रूप से संचालित 101 निजी अस्पतालों और झोलाछाप चिकित्सकों के खिलाफ जिला कलक्टर श्रीनिधि बी टी ने 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है. प्रशासन ,पुलिस और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम द्वारा छापा मार कार्यवाही की गई। जिसमें 101 निजी अस्पताल और झोलाछाप का क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 के तहत रजिस्ट्रेशन नही पाया गया.
इस पर जिला कलक्टर ने क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 के निर्धारित प्रावधान अनुसार पंजीकरण नहीं करवाने पर जिले भर के 101 निजी अस्पताल और झोलाछाप डॉक्टरों पर जुर्माना लगाया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ धर्मसिंह मीणा ने बताया कि एस्टबलिसमेन्ट एक्ट के अनुसार चिकित्सा विभाग में पंजीयन बिना चिकित्सीय संस्थान को संचालित किये जाने पर प्रथम दृष्टया 50 हजार रूपये राशि का जुर्माना/अर्थदण्ड दिये जाने का प्रावधान है. जिसके तहत सैंपऊ में 34 राजाखेड़ा में 21,सरमथुरा में 16, बसेड़ी में 13 तथा धौलपुर में 6 अवैध निजी अस्पताल पर जुर्माना लगाया गया है.
उन्होंने बताया कि प्रदेश में संभवतरू पहली बार इस प्रकार की कार्यवाही करते हुए 51 लाख के करीब जुर्माना लगाया गया है. विभाग की कार्यवाही के बाद निजी अस्पताल और झोलाछाप डॉक्टरों में हड़कंप मच गया है. सभी अवैध निजी अस्पताल अपने संस्थान बंद कर भूमिगत हो गए है। सीएमएचओ डॉ.मीणा ने बताया कि अवैध निजी अस्पताल और झोलाछाप के खिलाफ लगातार कार्यवाही जारी रहेगी. उन्होंने सभी खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी को संबंधित थानाधिकारी के साथ समन्वय स्थापित करते हुये, आदेश की प्रति तामील करवा कर डिमाण्ड ड्राफ्ट के जरिए जुर्माना राशि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर के नाम जमा करवाने हेतु निर्देश दिए है.