धौलपुर: खेत में बकरियां घुसीं, कुल्हाड़ी और डंडों से बरपा कहर — तीन को 10 साल की जेल

धौलपुर : धौलपुर जिले के कौलारी थाना क्षेत्र के गांव जमालपुर खेत में बकरियां चराने मामले में अपर सैशन न्यायालय ने तीन आरोपियों को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है.इसके साथ ही प्रत्येक को 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है.अपर सैशन न्यायालय धौलपुर के लोक अभियोजक मुकेश सिकरवार ने बताया कि 30 अगस्त 2019 को जमालपुर निवासी नाहर सिंह पुत्र भगवान सिंह ने कौलारी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

Advertisement

 

रिपोर्ट में नाहर सिंह ने बताया कि उसके खेत में गांव के श्रीनिवास की बकरियां चर रही थीं जब खेत में बकरियां चराने की मना किया तो श्रीनिवास, रामवीर और मुकेश ने एकराय होकर लाठी, डंडों व कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया. जिसमें कुल्हाड़ी के वार से मेरे पिता भगवान सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए और लाठी डंडों के हमले में मेरे दोनों हाथ भी घायल हो गए, सिर में चोट आई.

 

मामले को लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए जांच अनुसंधान किया और कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया गया.उसी प्रकरण में अपर सैशन न्यायालय धौलपुर में विचारण के बाद अभियुक्तों को दोषी पाया गया.जिसमें न्यायाधीश राकेश गोयल ने 16 जून 2025 को फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपियों रामवीर पुत्र गंगाराम, मुकेश पुत्र गंगाराम और श्रीनिवास पुत्र रामवीर निवासी जमालपुर को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है.

Advertisements