डीडवाना कुचामन: कुर्की वारंट की कार्रवाई पर हमला, सहायक नाजिर पर जानलेवा हमला, चितावा थाना में मामला दर्ज

डीडवाना – कुचामन: कुचामन सिटी न्यायालय के आदेश पर जारी कुर्की वारंट की कार्रवाई के दौरान शनिवार को बड़ा हंगामा हो गया. इस कार्रवाई में राजकार्य में बाधा डालते हुए सहायक नाजिर गोविन्द राम जाट पर जानलेवा हमला किया गया। मामले में चितावा थाना पुलिस ने आज रविवार को एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

घटना कल शनिवार की है, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुचामन सिटी के इजराय प्रकरण संख्या 21/2025 (सुरेन्द्र कुमार बनाम बालाजी कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्रो. भंवरलाल) में सहायक नाजिर गोविन्द राम जाट को कुर्की वारंट की पालना के लिए आदेश मिला। अनुमति मिलने के बाद वे डिक्रीदार सुरेन्द्र कुमार और उनके परिचित मोहन राम के साथ चारणवास निवासी भंवरलाल पुत्र नानुराम के घर पहुंचे.

मौके पर भंवरलाल अनुपस्थित था, जबकि उसकी पत्नी और पुत्री सरिता मौजूद थीं। सहायक नाजिर ने उन्हें अपना परिचय दिया और कुर्की वारंट की जानकारी दी। बाद में भंवरलाल से फोन पर संपर्क कर वारंट में अंकित राशि जमा करवाने की बात कही गई, लेकिन उसने इनकार कर दिया। इसके बाद सहायक नाजिर ने नियमानुसार कुर्की योग्य सामान की सूची बनाना शुरू किया.

जानकारी के मुताबिक इसी बीच भंवरलाल की पुत्री सरिता ने फोन पर लाउडस्पीकर चालू कर धमकी भरे शब्द कहे—”जो भी घर पर आए हैं, चाहे कोर्ट से ही क्यों न हों, उन्हें डांग की खोपड़ी में देकर भगा दो और झूठे मुकदमे में फंसा दो।” इसके बाद सरिता और उसकी मां ने अचानक सहायक नाजिर पर हमला कर दिया। हमले में नाजिर की वर्दी फट गई, बटन टूट गए और जान से मारने का प्रयास किया गया। किसी तरह जान बचाकर सहायक नाजिर सुरेन्द्र कुमार और मोहन राम के साथ मौके से लौट आए.

रास्ते में सरिता द्वारा बार-बार अलग-अलग नंबरों से कॉल कर उन्हें वापस बुलाने और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकियां दी जाती रहीं.

न्यायालय में पहुंचकर सहायक नाजिर ने पूरी घटना की जानकारी प्रभारी अधिकारी, केन्द्रीयकृत नजारत एवं लेखाशाखा (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश) को दी। लिखित रिपोर्ट के आधार पर आदेश हुआ कि मामला पुलिस थाना चितावा में दर्ज कराया जाए.

आज चितावा थाना पुलिस ने सहायक नाजिर की रिपोर्ट पर एफआईआर संख्या 147/2025 दर्ज की है। यह मामला बी.एन.एस. की धारा 132, 224, 221, 126(2), 115(2), 121(1) के तहत दर्ज हुआ है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है और मामले की गहन जांच जारी है.

Advertisements
Advertisement