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जल्द कर ले यह काम…! नही तो रद्द हो जाएगी DL और RC

 

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बिहार : बिहार में परिवहन विभाग के अब नए नियम के तहत वाहन मालिकों को ऑनर बुक, ड्राइविंग लाइसेंस आदि कागजातों में अपना पता और मोबाइल नंबर अपडेट करना जरूरी कर दिया गया है. मोबाइल नंबर और पता अपडेट नहीं होने पर भविष्य में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.

परिवहन विभाग ने कहा है कि कई पुराने नंबर अब बंद हो चुके हैं, जो आज भी वाहन रजिस्ट्रेशन में दर्ज हैं. इस कारण जरूरी सूचनाएं वाहन मालिकों तक नहीं पहुंच पातीं. परिवहन विभाग ने सभी वाहन मालिकों से अपील की है कि वे अपने नए मोबाइल नंबर जल्द से जल्द पंजीकृत कराएं.

 

20% वाहन मालिक अपडेट करा चुके है मोबाइल नंबर

सिवान जिला परिवहन विभाग ने जानकारी दी कि अब तक लगभग 20% वाहन मालिक अपने नए नंबर अपडेट करवा चुके हैं. विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि कोई वाहन मालिक अपने नंबर अपडेट नहीं कराता, तो उसकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन फेल कर दिया जाएगा.

जिला परिवहन पदाधिकारी प्रभारी रवि कुमार ने कहा कि पुराने नंबरों को नए नंबरों से अपडेट करना आवश्यक है ताकि भविष्य में परिवहन से जुड़ी सभी सूचनाएं सही ढंग से वाहन मालिकों तक पहुंचाई जा सके. इसके साथ ही परिवहन विभाग के अधिकारी हाइवे पर जांच अभियान चलाकर वाहन स्वामियों को जागरूक भी कर रहे है.

 

परिवहन विभाग चला रहा जागरूकता अभियान

वहीं MVI (मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर) संजय अस्त ने बताया कि कई पुराने मोबाइल नंबर बंद हो चुके हैं, जिससे वाहन मालिकों से संपर्क करना मुश्किल हो गया है. उन्होंने जोर देकर कहा कि हर हाल में सभी वाहन मालिकों को अपने नए मोबाइल नंबर अपडेट कराने होंगे.

 

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