रायगढ़ में नाश्ते की दुकानों से 15 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में खाद्य विभाग ने नाश्ते की दुकानों और होटलों में घरेलू गैस सिलेंडर के इस्तेमाल को लेकर सख्त कार्रवाई की। विभाग की टीम ने गुरुवार को चक्रधर नगर क्षेत्र में छापेमारी कर 11 दुकानों से कुल 15 घरेलू सिलेंडर जब्त किए। यह कार्रवाई मात्र एक महीने में दूसरी बार की गई है।

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जांच के दौरान फूड इंस्पेक्टरों ने देखा कि कई दुकानों में कमर्शियल गैस के बजाय घरेलू गैस सिलेंडर का इस्तेमाल किया जा रहा था। इससे आग और विस्फोट जैसी गंभीर घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। टीम ने प्रत्येक दुकान में सिलेंडर की जांच की और जिन दुकानों में नियमों का उल्लंघन पाया, वहां से सिलेंडर जब्त कर आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए नोटिस जारी किया गया।

खाद्य विभाग ने बताया कि इस कार्रवाई के तहत द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस प्रदाय वितरण विनियमन आदेश 2000 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत केस दर्ज किया गया। सभी सिलेंडरों को कलेक्टर न्यायालय में पेश किया गया है।

जांच में ऊं साईं रेस्टोरेंट से 2 सिलेंडर, मां दुर्गा टी स्टॉल से 1, योगेश डोसा से 2, नाश्ता ठेला से 1, संतोष इडली से 1, शेख इबाबु से 1, बलेचा नाश्ता से 1, कुशवाहा छोले भटूरे से 1, बारिक इडली से 1, चाहत तंदुरी से 2 और पवन कुमार रजक से 2 सिलेंडर जब्त किए गए।

फूड इंस्पेक्टर अंजनी राव ने कहा कि लगातार घरेलू सिलेंडर के इस्तेमाल को लेकर शिकायतें मिल रही थीं और संभावित खतरों को देखते हुए यह कार्रवाई की गई। इससे पहले केवड़ाबाड़ी बस स्टैंड क्षेत्र से 17 सिलेंडर जब्त किए गए थे।

अधिकारियों ने चेताया है कि भविष्य में भी ऐसी दुकानों और होटलों में लगातार निगरानी रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

इस कार्रवाई से यह संदेश जाता है कि खाद्य सुरक्षा और आग सुरक्षा नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने सभी व्यवसायियों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और सार्वजनिक सुरक्षा को गंभीरता से लें।

सुनिश्चित किया गया है कि सभी सिलेंडर सुरक्षित रखे जाएंगे और दुकानदारों को भविष्य में नियमों का पालन करने के निर्देश दिए जाएंगे। जांच और कार्रवाई का यह सिलसिला निरंतर जारी रहेगा।

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