गौरेला पेंड्रा मरवाही : पूरा मामला जनवरी 2021 का है गौरेला थाना अंतर्गत ग्राम पिपरिया के रहने वाला आरोपी वीर सिंह मार्को अपनी पत्नी को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर शराब पीकर उसके आचरण में लांछन लगा रहा था.
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अपने पति की इन हरकतों की वजह से पत्नी रेखा मार्को ने तंग आकर जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी. गौरेला पुलिस ने रिपोर्ट पर सभी सबूतों और जांच के आधार पर मृतिका रेखा मार्को के पति वीरसिंह मार्को के ऊपर धारा 306 भादवि के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय पेश किया था.
अपर सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी पति वीर सिंह मार्को को सात साल सश्रम कारवास के साथ 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है. मामले में शासन की ओर से पंकज नागईच लोक अभियोजक ने पैरवी की.
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