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नोट फटने पर न लें टेंशन, पूरी कीमत पर होगा एक्सचेंज, बस फॉलो करना होगा ये प्रोसेस

नई दिल्ली: कई बार आपके पास कटे-फटे नोट आ जाते हैं. कभी नोटों की गड्डी में अंदर फटा हुआ नोट निकल आता है तो कभी जल्दबाजी में पेमेंट करने से हमसे नोट फट जाता है. नोट फटने के बाद लोग उसे लेने में कतराते हैं. सब्जी वाले से लेकर ऑटो वाले तक कटा-फटा नोट को लेने इनकार कर देता है.

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ज्यादातर लोगों को पता है कि RBI की ये गाइडलाइंस हैं अगर किसी के पास कटा-फटा नोट है को वह किसी भी बैंक में जाकर उसे बदल सकता है. हालांकि, फटे हुए नोट बदलने के लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं. तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आप किस तरह कटे-फटे नोट बदल सकते हैं.

कहां बदल सकते हैं नोट?
बता दें कि कटे-फटे नोट को किसी भी बैंक से एक्सचेंज किया जा सकता है और अगर कोई बैंक नोट बदलने से मना करता है तो आरबीआई से उसकी शिकायत भी की जा सकती है.

कैसे नोट बदले जा सकते हैं?
आप बैंक से किसी भी तरह का फटा हुआ नोट बदल सकते हैं. अगर किसी नोट के दो हिस्से भी हो जाएं तो भी उसे बदला जा सकता है. आरबीआई (Note Refund) Rules 2009 के तहत इसके बारे में सारी जानकारी दी गई है. ध्यान रहे कि नोट जितनी बुरी हालत में होगा उसकी कीमत उतनी ही कम हो जाएगी.

क्या हैं नोट बदलने के नियम

अगर आपके पास छोटी वैल्यू का नोट है, जैसे 5,10,20,50 और उसके दो से ज्यादा टुकड़े हो गए हैं तो कम से कम नोट का आधा हिस्सा आपके पास होना चाहिए. सिर्फ ऐसे ही नोट की पूरे पैसे मिलेंगे नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा.

एक दिन में कितनी नोट बदल सकते हैं?
अगर कोई शख्स एक दिन में 20 से ज्यादा फटे हुए नोट बदलना चाहता है या फिर नोटों की कुल वैल्यू 5000 रुपये से ज्यादा है तो उसे ट्रांजैक्शन फीस देनी होगी. बता दें कि अगर नोच में सिक्योरिटी साइन जैसे गांधीजी का वाटरमार्क, गवर्नर के साइन और सीरियल नंबर दिखाई दे रहा है तो बैंक को वह नोट हर हाल बदलना पड़ेगा.

अगर नोट के बहुत ज्यादा टुकड़े हो गए हैं तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है. बैंक से ऐसा नोट भी बदला जा सकता है, लेकिन इस प्रोसेस में समय लगता है. इसके लिए आपको नोट पोस्ट के माध्यम से आरबीआई की ब्रांच में भेजना होगा. साथ ही आरबीआई को अपना खाता नंबर, ब्रांच का नाम, IFSC कोड, नोट की कीमत की जानकारी देनी होगी.

फटे हुए नोट का क्या होता है?
RBI इन कटे-फटे नोटों को प्रचलन से हटा देता है और इसकी जगह नए नोटों को छाप देता है. बता दें कि नोटों को छापने की जिम्मेदारी आरबीआई की ही होती है. गौरतलब है कि पहले के समय में इन नोटों को जला दिया जाता था, लेकिन अब इन्हें छोटे-छोटे पीस में करके रीसाइकल कर दिया जाता है.

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