नगर निगम रीवा की दोहरी कार्रवाई: अवैध होर्डिंग पर जुर्माना, 150 से अधिक संपत्ति धारकों को नोटिस

रीवा : नगर पालिक निगम रीवा द्वारा शहर में नियमों के उल्लंघन पर दोहरी कार्रवाई करते हुए सख्त कदम उठाए गए हैं। निगम आयुक्त डॉ. सौरभ सोनवणे के निर्देश पर नगर के व्यावसायिक क्षेत्रों में अवैध होर्डिंग और विज्ञापन हटाने की कार्यवाही की गई, वहीं निगम की संपत्तियों के दुरुपयोग पर 150 से अधिक हितग्राहियों को नोटिस थमाए गए.

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अवैध विज्ञापन पर कसी नकेल

मीडिया आउटडोर विज्ञापन नियम 2017 के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए निगम ने विष्णु हार्ले और अथर्व ग्रीन प्रतिष्ठानों पर ₹40,000 का जुर्माना लगाया। इन प्रतिष्ठानों को पूर्व में नोटिस दिया गया था, परन्तु अनुपालन नहीं होने पर जुर्माना लगाया गया। साथ ही, कई प्रतिष्ठानों को नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर कार्य करने के निर्देश भी दिए गए.

150 से अधिक दुकानदारों-फ्लैटधारकों को नोटिस
निगम की विभिन्न योजनाओं जैसे हेडगेवार नगर, नेहरू नगर, तानसेन कॉम्प्लेक्स, डॉ. अंबेडकर बाजार, व्यंकट बाजार, अपना मार्केट आदि में आवंटित संपत्तियों के मूल स्वरूप में परिवर्तन, उपयोग परिवर्तन, दीवारें तोड़कर दुकानें मिलाने, फ्लैटों का व्यावसायिक उपयोग आदि के मामलों में निगम ने 150 से अधिक हितग्राहियों को नोटिस जारी किए हैं.

उल्लेखनीय है कि यदि संबंधित हितग्राही 15 दिनों में अनुमति संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करते, तो उनका आवंटन रद्द कर पट्टा निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी.

निगम आयुक्त की अपील

निगम आयुक्त डॉ. सोनवणे ने शहर के व्यवसायियों से अपील की है कि वे सभी नियमों का पालन करें और किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य या विज्ञापन से पूर्व निगम से अनुमति प्राप्त करें.उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी.

कार्यवाही के दौरान उपस्थित अधिकारी:

उपायुक्त श्री एम.एस. सिद्दीकी, सहायक आयुक्त श्रीमती शीतल भलावी, सहायक राजस्व अधिकारी श्री रवींद्र सिंह, श्री नीलेश चतुर्वेदी एवं अतिक्रमण सहायक श्री ज्ञानेन्द्र द्विवेदी सहित राजस्व एवं अतिक्रमण विभाग की टीम मौजूद रही.

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