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अलग-अलग नाम देकर वसूला जा रहा दोहरा टैक्स, निगम बंद करे नियमविरुद्घ वसूली : आतिफ

भोपाल। नगर निगम भोपाल अलग अलग नाम देकर एक ही बात के लिए दोहरे टैक्स वसूल रही है। दो वर्ष पूर्व बढ़ाए गए टैक्स पर भी बढ़ोतरी की तैयारी की जा रही है। आने वाले निगम बजट में इसको प्रस्तावित किया गया है। नियमों से बाहर जाकर की जा रही इन वसूलियों के खिलाफ कांग्रेस विधायक आतिफ अकील ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने निगमायुक्त को चिट्ठी लिखकर ऐसे मामलों पर तत्काल रोक लगाने के लिए कहा है।

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राजधानी की उत्तर विधानसभा के विधायक आतिफ अकील ने निगमायुक्त को भेजी चिट्ठी में लिखा है कि दो वर्ष पूर्व ही संपत्तिकर/जलकर बढ़ाये गये हैं लेकिन जानकारी मिली है कि वर्तमान में बजट 2024-25 में 10 प्रतिशत संपत्ति एवं जलकर बढ़ाकर जनता के ऊपर बोझ डालने की तैयारी की जा रही है, जो न्यायोचित नहीं है। उन्होंने लिखा है कि नगर निगम भोपाल द्वारा संपत्ति कर में अनिवार्य समेकित कर एवं समेकित कर नाम से एक ही कर दो बार वसूला जा रहा है। संज्ञान में लाया गया है कि समेकित कर में स्वच्छ कर, जलकर, प्रकाश कर लिया जाता है, जबकि जल कर अलग से भी लिया जाता है। इसके अलावा संपत्ति कर में जल अभिकर के नाम से एक कर अलग से भी वसूल किया जा रहा है।

विकास में झोलझाल
विधायक अकील ने लिखा है कि पूर्व में नगरीय विकास कर नई डेवलप होने वाली कॉलोनियों वाले क्षेत्र से वसूला जाता था, लेकिन अब सम्पूर्ण भोपाल से वसूला जा रहा है, जिसकी कोई सीमा भी तय नहीं है। यही नहीं मकान मालिकों से व्यवसाय शुल्क एवं किरायेदारों का लायसेंस शुल्क भी वसूला जा रहा है, जो गलत है। अकील ने कहा कि इस समस्या पर भी विचार कर इसे समाप्त किया जाए।

रोकी जाए वृद्धि
विधायक आतिफ अकील ने कहा कि जनता से एक ही कर को विभिन्न मदों में अलग-अलग वसूल कर जनता के ऊपर राजस्व बोझ डालकर जनता को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विभिन्न मदों में वसूले जा रहे करों संपत्ति/जलकर को जनहित में 10 प्रतिशत की वृद्धि न हो, इसका ख्याल रखा जाए।

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