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20 साल तक चलाएं पुरानी गाड़ी, लेकिन रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी इतनी ज्यादा, जानें नए नियम

केंद्र सरकार ने पुराने वाहनों के दोबारा रजिस्ट्रेशन यानी Renewal of Registration की फीस में बड़ा इजाफा किया है. इसको लेकर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नया नोटिफिकेशन जारी किया है. सरकार के मुताबिक, इस कदम का मकसद देश में 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों के इस्तेमाल को कुछ हद तक कम करना है.

अब तक केवल 15 साल तक के पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन Renew (नवीनीकरण) कराना संभव था. लेकिन नए नियम के मुताबिक, 20 साल से ज्यादा पुराने वाहनों के लिए भी यह सुविधा मिलेगी. हालांकि इसके लिए रजिस्ट्रेशन फीस को बढ़ाने का ऐलान किया गया है. सरकार के मुताबिक, गाड़ियों की उम्र बढ़ाने से वाहन मालिकों को राहत मिलेगी और पुराने वाहनों का उपयोग कानूनी रूप से संभव रहेगा.

क्या होगी नई रजिस्ट्रेशन फीस?

नए नियमों के तहत अलग-अलग श्रेणियों के वाहनों की फीस इस प्रकार से तय की गई है:

  • इनवैलिड कैरिज – 100 रुपये
  • मोटरसाइकिल – 2,000 रुपये
  • थ्री-व्हीलर/क्वाड्रिसाइकिल – 5,000 रुपये
  • लाइट मोटर व्हीकल (कार आदि) – 10,000 रुपये
  • इंपोर्टेड मोटर वाहन (2 या 3 पहिया) – 20,000 रुपये
  • इंपोर्टेड मोटर वाहन (4 या अधिक पहिया) – 80,000 रुपये
  • अन्य वाहन – 12,000 रुपये

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन दरों में GST शामिल नहीं है.

कब तक चल पाएंगे पुराने वाहन?

नए नियमों के मुताबिक, कोई भी वाहन पहली रजिस्ट्रेशन की तारीख से अधिकतम 20 साल तक रजिस्टर किया जा सकता है. यानी 15 साल पूरे होने के बाद वाहन मालिक को दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना होगा, लेकिन उसके लिए भारी फीस देनी होगी.

दिल्ली-NCR को मिलेगी छूट

यह नियम पूरे देश में लागू होंगे, लेकिन दिल्ली-NCR को इसमें छूट दी गई है। यहां पहले से ही पुराने वाहनों पर सख़्त पाबंदियां लागू हैं. सरकार का मानना है कि यह कदम पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को सड़कों से हटाने में मदद करेगा, जिससे प्रदूषण नियंत्रण और सड़क सुरक्षा में सुधार होगा.

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