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गुरुग्राम: 220 रुपये के लिए किया था मर्डर, अब कातिलों को मिली उम्रकैद की सजा

दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में एक शख्स की चाकू मारकर हत्या करने वाले दो आरोपियों को अदालत ने दोषी करार दिया है. साथ ही उन दोनों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. यही नहीं, अदालत ने उन दोनों पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया है. हत्या की ये वारदात पिछले साल फरवरी में हुई थी.

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PTI के मुताबिक, गुरुग्राम के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गगन गीत कौर ने उत्तर प्रदेश के रहने वाले आरोपी अर्जुन कुमार और उसके साथी राजस्थान निवासी अख्तर हुसैन कत्ल के मामले में दोषी ठहराया. साथ ही उन दोनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

दरअसल, पिछले साल 3 फरवरी को गुरुग्राम के गुरुद्वारा रोड पर कमला नेहरू पार्क के पास एक स्कूल की सीढ़ियों के नीचे एक लाश मिली थी. मरने वाले के जिस्म पर चाकू मारे जाने के निशान मिले थे. पुलिस की तफ्तीश और जांच के बाद इस मामले में अर्जुन और उसके साथी अख्तर को गिरफ्तार कर लिया गया था.

जब पुलिस ने दोनों से हत्या के मामले में पूछताछ की थी, तो उन्होंने पुलिस को बताया था कि उन्होंने उस व्यक्ति से ड्रग्स खरीदने के लिए पैसे मांगे थे. लेकिन उसने मना कर दिया था. इसी बात से नाराज होकर अर्जुन और अख्तर ने पहले उस शख्स की पिटाई की थी और बाद में चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर दी थी. इसके बाद वे मृतक की जेब से 220 रुपये लेकर भाग गए थे.

गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता संदीप कुमार ने पीटीआई को बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने गुरुवार को दोनों लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक दोषी पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है.

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