गौरेला-पेंड्रा-मरवाही: जिले के पेंड्रा में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में शराब के नशे में वाहन चलाने वाले आरोपी स्नेहिल गुप्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. ज्ञात हो कि इस हादसे में चार लोगों की मौत हो गई थी. पेंड्रा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या की धारा सहित अन्य गैर-जमानती धाराओं में मामला दर्ज किया और उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया.
घटना के दिन 25 वर्षीय स्नेहिल गुप्ता, जो मरवाही का निवासी है, अपनी माता वंदना गुप्ता के नाम पर रजिस्टर्ड काले रंग की ब्रेजा कार से शराब के नशे में पेंड्रा से ग्राम सेवरा की ओर तेज गति से जा रहा था. नशे की हालत में लापरवाही से वाहन चलाने के दौरान उसने दो मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मार दी, जिसके परिणामस्वरूप चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई.
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पेंड्रा पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की. आरोपी स्नेहिल गुप्ता को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 (गैर-इरादतन हत्या) सहित अन्य गैर-जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है.
गौरतलब है कि स्नेहिल गुप्ता मरवाही थाना क्षेत्र का हिस्ट्रीशीटर है. पिछले दो वर्षों में उसके खिलाफ मारपीट और सट्टा एक्ट जैसे 6 मामले दर्ज हैं. आदतन अपराधी होने के कारण मरवाही पुलिस ने पूर्व में भी उसके खिलाफ कई बार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की थी.
पुलिस की जनहित में अपील
जिला पुलिस गौरेला-पेंड्रा-मरवाही ने आमजन से अपील की है कि नशे में वाहन चलाना न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि यह दूसरों की जिंदगी के लिए भी खतरा है. पुलिस ने इन बिंदुओं पर ध्यान देने अपील की है-
- शराब या किसी भी नशे की हालत में वाहन चलाना गैर-कानूनी है.
- ऐसे मामलों में भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 सहित गैर-जमानती धाराओं में मामला दर्ज हो सकता है.
- नशे में वाहन चलाने वालों की तत्काल गिरफ्तारी और जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी.
- यदि कोई व्यक्ति नशे में वाहन चलाते दिखे, तो तुरंत नजदीकी पुलिस थाना या डायल 112 पर सूचना दें.