DUSU चुनाव में जीत के बाद निकाला विजयी जुलूस तो होगी सख्त कार्रवाई, हाईकोर्ट का आदेश

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव में जीत के बाद कोई भी उम्मीदवार या संगठन यदि विजयी जुलूस निकालता है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी। हाईकोर्ट ने यह आदेश उस याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया जिसमें चुनाव के बाद होने वाले जुलूसों से कानून-व्यवस्था बिगड़ने और आम जनता को दिक्कत होने की आशंका जताई गई थी।

अदालत ने कहा कि विश्वविद्यालय परिसर और आस-पास के इलाकों में पढ़ाई का माहौल खराब नहीं होना चाहिए। छात्रों के उत्साह को समझा जा सकता है लेकिन यह उत्साह हिंसा, ट्रैफिक जाम और अशांति का कारण नहीं बनना चाहिए। हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय प्रशासन और दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि वे इस आदेश का सख्ती से पालन कराएं और नियम तोड़ने वालों पर तुरंत कार्रवाई करें।

याचिका में कहा गया था कि पिछले वर्षों में DUSU चुनाव के बाद विजयी उम्मीदवारों द्वारा बड़े-बड़े जुलूस निकाले गए, जिसमें डीजे, पटाखे और नारेबाजी से माहौल खराब हुआ। इससे न सिर्फ स्थानीय लोगों को परेशानी हुई बल्कि पढ़ाई और परीक्षाओं पर भी असर पड़ा। अदालत ने इन दलीलों को गंभीरता से लेते हुए आदेश दिया कि छात्र राजनीति में अनुशासन और जिम्मेदारी का पालन होना जरूरी है।

दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। चुनाव जीतने वाले उम्मीदवारों को जश्न मनाने की पूरी छूट होगी, लेकिन यह जश्न कॉलेज कैंपस की मर्यादा में और शांति से होना चाहिए।

हाईकोर्ट का यह कदम छात्र राजनीति में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। लंबे समय से DUSU चुनावों को लेकर विवाद, हंगामा और उपद्रव की खबरें आती रही हैं। ऐसे में अदालत का सख्त रुख छात्रों को अनुशासन का संदेश देगा। अब देखने वाली बात होगी कि चुनाव नतीजों के बाद छात्र संगठन इस आदेश का कितना पालन करते हैं।

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