Myntra के खिलाफ ED की बड़ी कार्रवाई, ₹1654 करोड़ के FEMA उल्लंघन का मामला दर्ज

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मिन्त्रा डिज़ाइन्स प्राइवेट लिमिटेड और उससे जुड़ी कंपनियों के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) की धारा 16(3) के तहत शिकायत दर्ज की है। यह कार्रवाई लगभग ₹1654.35 करोड़ रुपये के उल्लंघन के मामले में की गई है। जांच में सामने आया है कि मिन्त्रा और उसकी सहयोगी कंपनियों ने भारत में लागू विदेशी निवेश (FDI) नीति का उल्लंघन किया और ‘होलसेल कैश एंड कैरी’ के नाम पर मल्टी-ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग (MBRT) की। ED को जानकारी मिली थी कि मिन्त्रा ने विदेशी निवेश प्राप्त करते समय खुद को होलसेल बिजनेस के रूप में दिखाया और इसी आधार पर भारी निवेश हासिल किया, लेकिन असल में उसने सारे प्रोडक्ट्स अपनी ही ग्रुप कंपनी Vector E-Commerce Pvt. Ltd. को बेचे। इसके बाद Vector ने वही प्रोडक्ट्स आम ग्राहकों को रिटेल में बेचे।

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FDI नीति के अनुसार, एक होलसेल कंपनी अपनी ग्रुप की किसी अन्य कंपनी को केवल 25% तक ही माल बेच सकती है, जबकि मिन्त्रा ने अपने सभी उत्पाद 100% मात्रा में अपनी ही ग्रुप कंपनी को बेचे, जो कि स्पष्ट रूप से कानून का उल्लंघन है। इस तरह B2B दिखाकर B2C कारोबार किया गया। ED ने इस मामले को FEMA की धारा 6(3)(b) और वर्ष 2010 की FDI नीतियों का उल्लंघन मानते हुए Adjudicating Authority के समक्ष शिकायत दर्ज की है। एजेंसी ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और यह मामला अब गंभीर जांच के घेरे में आ गया है।

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