सुपौल: जिले के शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 में बीआरपी (ब्लॉक रिसोर्स पर्सन) के रूप में तैनात सेवानिवृत्त शिक्षकों की सेवाओं को समाप्त कर दिया है. जिला शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत, 31 मार्च के बाद इन बीआरपी की सेवाएं नहीं ली जाएंगी. विभाग ने इन सभी सेवानिवृत्त शिक्षकों का भुगतान नियमानुसार करने और उनसे संबंधित अभिलेखों का प्रभार लेने को कहा है.
विभागीय निर्देश के अनुसार, 24 मार्च को जिला चयन समिति की बैठक जिला शिक्षा पदाधिकारी सह चयन समिति के अध्यक्ष संग्राम सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी. बैठक में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और अन्य अधिकारियों ने भाग लिया. बैठक के दौरान, प्राथमिक शिक्षा और सर्व शिक्षा अभियान के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्रवीण कुमार ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव द्वारा जारी पत्र का उल्लेख करते हुए बताया कि जिन सेवानिवृत्त शिक्षकों को 2023-24 में प्रखंड साधनसेवी के रूप में बहाल किया गया था, उनके काम को विभाग ने संतोषजनक नहीं माना है. विशेष रूप से, उनके द्वारा किए गए विद्यालय निरीक्षण प्रतिवेदन को फर्जी करार दिया गया है, जिसके कारण इनसे विद्यालय निरीक्षण करवाने का निर्णय लिया गया था.
इसके बाद, सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों ने इन बीआरपी की सेवाओं के समाप्त होने से निरीक्षण में कठिनाइयों की बात उठाई, लेकिन जिला शिक्षा पदाधिकारी ने विभागीय आदेश की अवहेलना न करने की बात कहते हुए 31 मार्च के बाद इन बीआरपी से कार्य न लिए जाने का प्रस्ताव पारित किया.
विभाग के आदेश के बाद, डीईओ ने डीपीओ एसएसए को निर्देश दिया कि 31 मार्च के बाद इन बीआरपी का भुगतान नियमानुसार किया जाए और उनके काम से संबंधित सभी अभिलेख उनके या अन्य कर्मचारियों को सौंप दिए जाएं. बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर, डीपीओ एसएसए ने पत्र जारी कर 31 मार्च के बाद इन प्रखंड साधनसेवियों से कोई कार्य न लेने का आदेश पारित किया है.