पीएफ क्लेम के लिए वैसे तो आधार कार्ड की जरूरत होती है, लेकिन हाल ही में ईपीएफओ ने आधार से जुड़े नए नियम बनाए है, जिसके तहत कुछ लोगों को बिना आधार लिंक के ही उनका फिजिकल क्लेम अप्रूब हो जाएगा यानी पीएफ का पैसा मिल जाएगा. आइए जानते हैं ईपीएफओ की नई गाइडलाइन के हिसाब से किन-किन लोगों को छूट मिलेगी.
इन कर्मचारियों को मिलेगी छूट
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— India 2047 (@India2047in) July 4, 2025
ईपीएफओ के नियम के मुताबिक किसी भी कर्मचारी को यदि पीएफ क्लेम सेटल करना है यानी पीएफ से पैसा निकालना है. उसके लिए उसका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर और आधार नंबर लिंक होना चाहिए. लेकिन ईपीएफओ ने अपने इस नियम के भीतर कुछ कर्मचारियों को छूट दी है, जो कि बिना आधार के भी पीएफ से पैसा ले सकते हैं.
1. ऐसे कर्मचारी जिन्होंने पीएफ से जुड़ा सारा असाइनमेंट पूरा कर लिया है और वह विदेश चले गए है. उनको छूट मिलेगी.
2. इसके अलावा उन लोगों को भी छूट मिलेगी, जो भारत छोड़कर विदेश चले गए हैं और वहां की नागरिकता भी ले चुके हैं. वे लोग भी आधार के बिना क्लेम सेटल करा सकते हैं.
नेपाल और भूटान के लोगों को भी मिलेगी छूट
ईपीएफओ ने कहा है कि नेपाल और भूटान के ऐसे लोग, जो भारत की किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहे हों, जहां पर ईपीएफ की सुविधा हो, तो उन लोगों को भी फिजिकल क्लेम बिना आधार कार्ड के मिल जाएगा. हालांकि इन लोगों के फाइनल रिडम्पशन के लिए नागरिकता प्रमाण पत्र की जरूरत होगी. बिना उसके पूरा पैसा नहीं मिलेगा.
यूएन जनरेट कराना होगा- ईपीएफओ
ईपीएफओ की ओर से नेपाल और भूटान के कर्मचारियों के लिए बकायका गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें पैसे किस प्रकार से मिलेंगे. इसके बारे में बताया गया है, जिसमें कहा गया है कि उनकी पात्रता की जांच करने के लिए पैन और बैंक खाते आदि देखे जाएं. ईपीएफओ ने अपने परिपत्र में यह भी रेखांकित किया है कि इन मामलों में समुचित सावधानी बरती जाए, सत्यापन का ब्यौरा विधिवत दर्ज किया जाए. इसके अलावा अगर रकम 5 लाख से ज्यादा की है, तो कंपनी से इसके बारे में जानकारी ली जा सकती है और पैसे NEFT के जरिए ट्रांसफर किए जाएंगे. इसके अलावा EPFO ने कहा कि जिनके पास यूएन नहीं है. उनको यूएन जेनरेट कराना जरूरी होगा, क्योंकि यूएएन को आधार से लिंक करने की जरूरत को खत्म किया गया. ना की यूएन को.