इटावा: दांदरपुर जातीय तनाव मामले में 11 आरोपियों को मिली जमानत, पथराव और हिंसा के बाद 19 लोग हुए थे गिरफ्तार

इटावा: उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के दांदरपुर गांव में कथावाचकों के साथ हुई मारपीट, अभद्रता और अपमान की घटना के बाद उपजे जातीय तनाव में गिरफ्तार किए गए 19 नामजद आरोपियों में से 11 को न्यायालय से जमानत मिल गई है.,लगभग दो हफ्ते पहले हुई इस घटना ने पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल पैदा कर दिया था, जिसके बाद बड़े पैमाने पर प्रदर्शन और पुलिस पर पथराव की घटनाएं सामने आई थीं.

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यह थी पूरी घटना:
21 जून को दांदरपुर गांव में धार्मिक कथावाचन कर रहे कथावाचक मुकुट मणि यादव और संत सिंह यादव के साथ कथित रूप से न केवल मारपीट की गई, बल्कि उनके बाल काट दिए गए, सिर मुंडवाया गया और हारमोनियम तोड़कर उन्हें अपमानित किया गया.सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि कथावाचकों से एक महिला के पैर पर नाक रगड़वाने की घटना भी सामने आई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. इस अमानवीय कृत्य ने समाज में आक्रोश और रोष पैदा कर दिया.

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विरोध और हिंसा का दौर:
वीडियो वायरल होने के बाद इंडियन रिफॉर्म ऑर्गनाइजेशन के प्रमुख गगन यादव के आह्वान पर समुदाय में भारी आक्रोश फैल गया। इस घटना को जातीय द्वेष से प्रेरित बताते हुए विभिन्न संगठनों और महासभा ने बकेवर थाने का घेराव किया और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की. करीब 1000 लोगों की भीड़ ने थाने और नेशनल हाईवे के पास प्रदर्शन किया। देखते ही देखते स्थिति बेकाबू हो गई और प्रदर्शनकारियों व पुलिस के बीच नोकझोंक शुरू हो गई। मामला उस समय और बिगड़ गया जब प्रदर्शनकारियों ने पुलिस टीम पर पथराव कर दिया, जिसमें एक सरकारी वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गया। हालात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग का सहारा लेना पड़ा.

 

पुलिस कार्रवाई और गिरफ्तारियां:
घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुल 120 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, जिनमें से 20 आरोपी नामजद थे.पुलिस ने इनमें से 19 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसके अतिरिक्त, पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आरोपियों के वाहनों को भी सीज कर दिया और सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ भी अलग-अलग थानों में मामले दर्ज किए.यह कदम शांति व्यवस्था बनाए रखने और अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए उठाया गया था.

न्यायालय से मिली जमानत:
गुरुवार को अपर जिला सत्र न्यायाधीश (ADJ-7) राखी चौहान की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। आरोपियों की ओर से अधिवक्ता अश्विनी सिंह और रविंद्र सिंह ने अपनी दलीलें पेश कीं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने 11 आरोपियों को जमानत दे दी। जिन आरोपियों को जमानत मिली है, उनमें अर्पित, प्रशांत, हृदेश प्रताप सिंह दोहरे, अशोक बाबू, अनुज यादव, अभिषेक कुमार, सौरभ यादव, शिवम यादव, अंकित यादव, ऋषभ यादव और हिमांशु यादव शामिल हैं। हालांकि, इस मामले के अन्य 8 आरोपी अब भी न्यायिक अभिरक्षा में हैं और उनकी जमानत पर सुनवाई होना बाकी है.

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