इटावा: 15 वर्षीय किशोरी की बाल विवाह की कोशिश नाकाम, सखी वन स्टॉप सेंटर भेजा गया

इटावा: इटावा जिले में एक 15 वर्ष 6 माह की नाबालिग किशोरी को बाल विवाह के चंगुल से बचाया गया है। एक सतर्क रिश्तेदार द्वारा जिला मजिस्ट्रेट (DM) शुभ्रांत कुमार शुक्ला को दी गई शिकायत के बाद, प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए यह विवाह रुकवाया, जिसे एक 40 वर्षीय युवक के साथ 4 जुलाई को सम्पन्न होना था. यह घटना बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत एक गंभीर उल्लंघन है और किशोरी के भविष्य के लिए भी बड़ा खतरा साबित हो सकती थी.

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शिकायत में स्पष्ट रूप से बताया गया था कि सिसहाट निवासी 40 वर्षीय युवक के साथ नाबालिग की शादी तय की जा रही है, जो कि पूरी तरह से गैरकानूनी और अनैतिक है। जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ला ने इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रभाव से कार्रवाई के निर्देश दिए। उनके आदेश पर, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के निरीक्षक अल्मा अहिरवार, बाल संरक्षण अधिकारी सोहन गुप्ता, थाना कोतवाली से उपनिरीक्षक महेश कुमार और बाल संरक्षण समिति के सदस्य प्रेम कुमार शाक्य की एक संयुक्त टीम मौके पर पहुंची.

टीम ने पहुँचते ही सर्वप्रथम किशोरी के शैक्षणिक दस्तावेजों की गहन जांच की। दस्तावेजों के सत्यापन से यह पुष्टि हुई कि किशोरी की उम्र मात्र 15 वर्ष 6 माह है, जो उसे कानूनी रूप से नाबालिग बनाती है। विवाह की निर्धारित तिथि से लगभग डेढ़ सप्ताह पहले ही टीम ने हस्तक्षेप कर इस अवैध शादी को सफलतापूर्वक रोक दिया. बचाव अभियान के बाद, किशोरी को रेस्क्यू कर थाने लाया गया, जहाँ प्राथमिक कानूनी औपचारिकताएं पूरी की गईं. इसके उपरांत, बालिका को तत्काल सखी वन स्टॉप सेंटर भेज दिया गया है, जहाँ उसे सुरक्षित आश्रय और आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी। सखी वन स्टॉप सेंटर से किशोरी को आगे की कानूनी प्रक्रियाओं के लिए बाल कल्याण समिति (CWC) के समक्ष पेश किया जाएगा। बाल कल्याण समिति यह सुनिश्चित करेगी कि किशोरी को उचित शिक्षा, सुरक्षा और पुनर्वास मिल सके, ताकि वह एक सामान्य और सुरक्षित जीवन जी सके.

इस पूरे अभियान में चाइल्ड हेल्पलाइन के केस वर्कर मोहित मिश्रा, कांस्टेबल अवनीश कुमार, रुद्र प्रताप, मोहन, तरुण कुमार और महिला आरक्षी अनीता राजपूत ने महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया. यह घटना समाज में व्याप्त बाल विवाह जैसी कुप्रथा के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम हैं.

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