इटावा : एक आरोपी के द्वारा नाबालिक को भगाने के मामले में 20 साल की सजा और 56,000 रुपये का जुर्माना हुआ है. यह मामला भरथना क्षेत्र से जुड़ा है, जहां एक व्यक्ति ने 12 अक्टूबर 2017 को शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिक बेटी को अरुण कुमार नामक व्यक्ति बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसे जान से मारने की धमकी दी.
पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए, सबूत जुटाए और अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र तैयार किया. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार वर्मा के नेतृत्व में थाना भरथना पुलिस और अन्य कानूनी अधिकारियों ने प्रभावी पैरवी की.
इस कार्रवाई के परिणामस्वरूप, न्यायालय ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 363 (अपहरण), 366 (बाल विवाह या शारीरिक शोषण के उद्देश्य से अपहरण), 506 (आत्महत्या की धमकी), और पॉक्सो एक्ट की धारा 5/6 (बाल यौन शोषण) के तहत 20 साल की सश्रम सजा और 56,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया.
इस फैसले से न केवल पीड़ित परिवार को न्याय मिला, बल्कि पुलिस की कड़ी पैरवी और कानूनी कार्रवाई की सराहना भी की जा रही है.