Uttar Pradesh: इटावा में माननीय न्यायालय की तरफ से एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाने का काम किया गया, आरोपी को सजा सुनाये जाने के बाद परिवार के लोगों ने माननीय न्यायालय और पुलिस का धन्यवाद किया.
5 साल पहले दर्ज कराई गई थी रिपोर्ट
इटावा जिले में आज से 5 साल पहले एक युवक की गोली मारकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया था. इस मामले को पुलिस ने गंभीरता के साथ लिया था और जांच पड़ताल शुरू कर दी थी, घटना को लेकर बताया गया था कि बसरेहर इलाके में रहने बाली गंगाराम नाम की महिला ने बताया था कि उसका ना घर से बाहर गया था तभी अचानक से नवीन उर्फ प्रशांत उर्फ बंटा नाम का युवक आता है और मेरे नाती के सिर में गोली मार देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है.
पुलिस की पैरवी के बाद आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा
इस पूरे मामले में विवेचना अधिकारी द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इटावा ने अभियुक्त को दंडित किए जाने के लिए प्रभावी पैरवी की और अभियोजन के सभी गवाहों को माआद न्यायालय के समक्ष पेश करने के निर्देश दिए. इसके पश्चात, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा इस प्रकरण की सतत निगरानी रखी गई और थाना बसरेहर की पुलिस टीम, पैरोकार का0 संदीप, मानीटरिंग/सम्मन सैल टीम और एडीजीसी श्री कौशलेन्द्र कुमार द्वारा नियत तिथियों पर अभियोजन के गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया. साथ ही अन्य साक्ष्यों को भी न्यायालय में पेश किया गया. परिणामस्वरूप, 25 नवम्बर 2024 को माआद न्यायालय एडीजे-12/डकैती कोर्ट, इटावा द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास और 25,000/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया.