इटावा: चार साल पुराने हत्याकांड में अदालत का बड़ा फैसला, तीन दोषियों को उम्रकैद…दो बरी

इटावा: जसवंतनगर थाना क्षेत्र के नगला खुशाली गांव में चार साल पहले हुए हत्या के मामले में अदालत ने शुक्रवार को तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई. विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम) आलोक कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. कोर्ट ने आदेश दिया कि वसूली गई जुर्माना राशि का 80 प्रतिशत हिस्सा मृतक के वारिस को मुआवजे के रूप में दिया जाएगा. विशेष लोक अभियोजक गौरव दीक्षित के अनुसार, घटना 17 नवंबर 2021 की है, जब गांव निवासी कमलेश कुमार टीका-लगुन की दावत में गए थे.

वहां गांव के ही बृजेश, मुकेश (पुत्रगण मेहरबान सिंह) और कमल (पुत्र भगवानदास) ने गाली-गलौज शुरू कर दी. विरोध करने पर बृजेश ने गोली चला दी, जो कमलेश के पेट में लगी. अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. कमलेश के बेटे पुष्पेंद्र कुमार की तहरीर पर पुलिस ने बृजेश, मुकेश, कमल के साथ पंकज जाटव और सौरभ शाक्य के खिलाफ मामला दर्ज किया.

विवेचना के बाद सभी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई, लेकिन सुनवाई के दौरान पेश सबूतों के आधार पर पंकज और सौरभ को बरी कर दिया गया. अदालत ने बृजेश, मुकेश और कमल को हत्या का दोषी ठहराते हुए उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई. आदेश के मुताबिक, अगर जुर्माना अदा नहीं किया गया, तो दोषियों को एक-एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

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