उत्तर प्रदेश : इटावा में जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा पटाखा फैक्ट्री और पटाखा बेचने वाले दुकानदारों को सख्त हिदायत दी गई है. कि बिना लाइसेंस की कोई भी पटाखा ना बेंचे और नियमों का पालन जरूर करें.
पटाखा दुकानदार नियमों का करें पालन
इटावा जिले में जिलाधिकारी अवनीश कुमार राय और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा के द्वारा शहर के तमाम इलाकों में बनी पटाखा फैक्ट्री और पटाखा दुकानों का निरीक्षण किया गया। यहां पटाखा गोदाम में पहुंचकर मानक के अनुसार बनाए जाने वाले पटाखे को चेक किया गया तो वही पटाखे की दुकान में पहुंचकर दुकानदार से मुलाकात करते हुए उन्हें निर्देश दिए गए कि नियमों का हर हाल में पालन किया जाए. कोई भी बिना लाइसेंस के पटाखा नहीं बेचता पाया जाएगा. अगर कोई भी नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी जरूर की जाएगी.
इन आदेशों का करें पालन
डीएम-एसएसपी ने दिशा निर्देश देते हुए बताया गया है कि दुकान में कोई भी विद्युत उपकरण, बैटरी, तेल का लैंप या इसी प्रकार का कोई उपकरण नहीं होना चाहिए जिससे चिंगारी या आग पैदा हो सके. दुकान में पर्याप्त आईएसआई अनुमोदित अग्निशमन उपकरण होने चाहिए.
दुकान में एक स्वतंत्र प्रवेश द्वार और आपातकालीन निकास होना चाहिए जो खुले स्थान की ओर जाता हो. दुकान में सभी बिजली के तारों को ठीक से लगाया जाना चाहिए और प्रभावी ढंग से सील किया जाना चाहिए, संचालित या यांत्रिक रूप से संरक्षित किया जाना चाहिए. मुख्य स्विच या सर्किट ब्रेकर को परिसर के बाहर तुरंत सुलभ स्थान पर प्रदान किया जाना चाहिए.