पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने वाले आरोपी फैजल उर्फ फैजान को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है. हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता को जमानत दी गई है, लेकिन उसे हर महीने के पहले और अंतिम मंगलवार को अपने नजदीकि पुलिस थाने जाना होगा और वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी. इसके साथ ही भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को सलामी देते हुए 21 बार भारत माता की जय कहना होगा.
रायसेन जिले के रहने वाले फैजल उर्फ फैजान ने पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगाए थे. इस मामले पर 17 मई 2024 को भोपाल के मिसरौद पुलिस थाने में फैजल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. जांच के बाद ट्रायल कोर्ट में चार्जशीट भी पेश की गई थी. अब जबलपुर हाई कोर्ट ने 50 हजार मुचलके पर सशर्त जमानत दे दी है.
21 बार कहना होगा भारत माता की जय
जबलपुर हाई कोर्ट के जस्टिस डीके पालीवाल की एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता महीने के पहले और अंतिम मंगलवार को सुबह 10 से 12 बजे के बीच पुलिस थाने में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएगा. इसके अलावा भारत के राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए 21 बार भारत माता की जय कहेगा.
आरोपी फैजान की जमानत का विरोध
जस्टिस डीके पालीवाल ने भोपाल पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिए हैं कि वो देखें की आरोपी हर हफ्ते दिए गए निर्देश का पालन करे. इसकी वीडियोग्राफी भी होगी. वहीं जमानत याचिका का विरोध करते हुए सरकारी वकील सीके मिश्रा ने बताया कि आरोपित के खिलाफ पहले से 14 आपराधिक मामले दर्ज हैं. वह भारत में रहकर उसी के खिलाफ नारेबाजी कर रहा था.
कोर्ट में पेश की गई फैजान की वीडियो क्लिप
अभियोजन पक्ष ने यह भी कहा कि यदि आरोपित इस देश में खुश नहीं है तो वह उस देश में जाकर रह सकता है, जिसके समर्थन में उसने नारे लगाए. बता दें कि फैजान ने निचली अदालत से जमानत खारिज होने के बाद जबलपुर हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी, जिसके परिणामस्वरूप कोर्ट ने उसे शर्तों के साथ जमानत दी. इस मामले में एक वीडियो क्लिप भी पेश की गई थी, जिसमें स्पष्ट था कि आरोपित पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगा रहा था.