होटल में नाबालिग के रुकने पर परिवार को देनी होगी सूचना, इस राज्य में नया फरमान

राजस्थान के होटलों और आश्रमों में ठहरने के नियम बदल गये है. अब 18 साल से कम उम्र के बच्चे और बच्चीयों को होटल में ठहरने के लिए उनके माता और पिता को सूचना देनी होगी. इसके साथ ही उन्हें पहचान पत्र के साथ मोबाइल नंबर भी देना होगा. यह आदेश राजस्थान के गृह विभाग के सचिव रवि शर्मा ने निकाला है. राजस्थान सरकार नाबालिगों के लापता होने और बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराधों के रोक थाम के लिए यह कदम उठाया है.

Advertisement

गृह विभाग ने बताया है कि होटल, आश्रम और अन्य ठहरने की जगहों पर बिना किसी पूछताछ के होटलों का मिल जाने से अपराधिक गतिविधियां होती है. इन्हीं खामियों को दूर करने के लिए और आपराधिक गतिविधयों पर लगाम लगाने के लिए राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लिया है.

क्या है अधिकारियों का कहना?

अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा की दृष्टि से यह काफी महत्वपूर्ण कदम है. इसलिए नया आदेश जारी किया गया है. हालांकि, बड़े होटलों में यह पहले से किया जाता रहा है लेकिन होटलों में इसको लेकर लापरवाही देखी गई है. लेकिन इस नियम के लागू होने के बाद से सभी को कड़ाई से इसका पालन करना होगा. साथ ही नावालिगों के बारे में उनकी सूचना परिजनों को भेजने की भी बाध्यता होगी.

क्या है नये नियम?

  • इस नए नियम के तहत संचालक को रजिस्टर रखना पड़ेगा, जिसमें ठहरने वाले की पूरी जानकारी व पहचान पत्र की फोटोकॉपी को रिकॉर्ड में रखनी होगी.
  • अगर होटल में नाबालिग आए तो उसके पहचान पत्र की फोटो कॉपी के साथ उसके परिवार को सूचित करना आवश्यक होगा.
  • होटल में अगर कोई संदिग्ध ठगरता है तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को देना होगी.
  • किसी भी होटल में मौजूद डाटा को राज्य की राज्य की जांच एजेंसी या अधिकारियों को निरीक्षण के लिए देना जरूरी होगा.
Advertisements