रायपुर। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए समर्थन मूल्य पर धान और मक्का की खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन 31 अक्टूबर तक हो सकेगा. किसान अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, सहकारी समिति प्रबंधक से संपर्क कर नया पंजीयन करा सकते है.
खाद्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार नया पंजीयन, फसल, रकबा संशोधन एवं कैरी फारवर्ड के लिए इस वर्ष एक जुलाई से किसानों का पंजीयन शुरू हो गया है. कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रदेश के किसानों को विभिन्न शासकीय योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए कृषक पंजीयन की प्रकिया के सरलीकरण के लिए एकीकृत किसान पोर्टल बनाया गया है. इस पोर्टल के माध्यम से नया पंजीयन तथा पंजीकृत फसल और रकबे में संशोधन 31 अक्टूबर तक पंजीयन की जाएगी.
एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीयन अनिवार्य
धान एवं मक्का किसानों को समर्थन मूल्य पर बिक्री के लिए एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा. खरीफ वर्ष 2023-24 में पंजीकृत किसानों को खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए पंजीकृत माना जाए.इसके लिए विगत खरीफ वर्ष 2023-24 में पंजीकृत किसानों की दर्ज भूमि एवं धान के रकबे एवं खसरे को राजस्व विभाग के माध्यम से जांच करा लिया जाए. यह कार्य एकीकृत किसान पंजीयन पोर्टल के माध्यम से की जाएगी
नामिनी का लिया जाएगा आधार नंबर
खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में आधार आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली के लिए धान विक्रय के समय धान खरीदी केंद्र में स्वंय उपस्थित होकर या उनके द्वारा नामांकित नामिनी के द्वारा उपस्थित होकर बायोमेट्रिक आधारित खरीद प्रणाली के माध्यम से समर्थन मूल्य पर धान की बिक्री किया जा सकता है.किसान पंजीयन के लिए एकीकृत कृषक पंजीयन पोर्टल पर किसान का पंजीयन निर्धारित अवधि के दौरान किसान का एवं उसके नामिनी का आधार नंबर लिया जाएगा.
ये होंगे नामिनी
नामिनी के रूप में किसान अपने परिवार के सदस्य जैसे माता-पिता, पति-पत्नी, पुत्र-पुत्री, दामाद-पुत्रवधू, सगा भाई-बहन या अन्य करीबी रिश्तेदार को नामांकित कर सकते हैं. यदि किसान पिछले वर्ष पंजीकृत नामिनी को बदलना चाहते हैं, तो यह बदलाव सहकारी समिति स्तर पर किया जाएगा. इस प्रक्रिया से किसानों को अधिक सुविधा मिलेगी और उनका नामिनी आसानी से उनकी फसल की बिक्री में उनकी सहायता कर सकेगा.