फतेहपुर: जोत से अधिक यूरिया विक्रय पर 7 विक्रेताओं के लाइसेंस रद्द, किसान पर भी कार्रवाई की तैयारी

उत्तर प्रदेश: फतेहपुर जनपद में जिला कृषि अधिकारी ने जानकारी दी है कि किसानों को उनकी जोत से अधिक मात्रा में यूरिया विक्रय करने के मामले में कड़ी कार्रवाई की गई है. जांच में दोषी पाए जाने पर 7 उर्वरक प्रतिष्ठानों के विक्रय प्राधिकार पत्र (लाइसेंस) रद्द कर दिए गए हैं. लाइसेंस निरस्त किए गए प्रतिष्ठान में मनीष ट्रेडर्स, थरियांव, खाटू श्याम बीज भंडार, लदिगवां, कुशवाहा ट्रेडर्स एंड हार्डवेयर, मऊदेव (खजुहा), मुकेश खाद भंडार, सैदनापुर (भिटौरा), सृष्टि खाद एवं बीज भंडार, देवरी (भिटौरा), अंबिका ट्रेडर्स, सीर (भिटौरा) और जय योगिनी माता खाद भंडार, जमरांवा (भिटौरा) शामिल है.

इन सभी विक्रेताओं को पहले नोटिस भेजकर जवाब माँगा गया था, लेकिन उत्तर संतोषजनक नहीं मिलने पर यह कार्रवाई की गई. जिला प्रशासन ने सभी सहकारी एवं निजी उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि किसानों को केवल उनकी जोत के अनुसार ही उर्वरकों की बिक्री की जाए. साथ ही निर्धारित दरों पर ही विक्रय किया जाए और किसी अन्य उत्पाद की टैगिंग (जबरन बिक्री) न की जाए.

जांच में यह भी सामने आया है कि ग्राम कटोघन, विकासखंड ऐराया के किसान सुशील सिंह ने छह अलग-अलग दुकानों से कुल 32 बोरी यूरिया खरीदी है, जो निर्धारित सीमा से अधिक है. उन्हें नोटिस जारी किया गया है. जवाब संतोषजनक न होने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी.

कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे केवल अपनी वास्तविक जोत के अनुसार ही उर्वरक क्रय करें और उसका उचित उपयोग करें. अनावश्यक भंडारण और अधिक उपयोग से न केवल लागत बढ़ती है बल्कि मृदा की उर्वरता पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है. इस वर्ष जनपद में खरीफ सीजन में किसानों ने पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 12,000 मीट्रिक टन अधिक यूरिया का उपयोग किया है, जो चिंता का विषय है.

फतेहपुर जनपद में वर्तमान में सहकारी क्षेत्र में 4,157 मीट्रिक टन और निजी क्षेत्र में 5,528 मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध है. सभी समितियों में यूरिया का नियमित आवंटन किया जा रहा है. साथ ही जल्द ही निजी क्षेत्र की एक और रैक आने वाली है, जिससे आपूर्ति और बेहतर हो जाएगी.

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