उत्तर प्रदेश: फतेहपुर जनपद में पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने उस पर 27 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. यह फैसला विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) की अदालत ने बुधवार को सुनाया. दोषी करार दिए गए अभियुक्त मूलचन्द्र पुत्र शिवभजन, निवासी ग्राम चक इटैली थाना हथगांव को फैसले के तुरंत बाद हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया.
घटना को लेकर पीड़िता की ओर से 2019 में हथगांव थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था. पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा था, लेकिन बाद में उसे सबूतों के अभाव में जमानत मिल गई थी. मामला कोर्ट में विचाराधीन रहा. बुधवार को अदालत में मामले की अंतिम सुनवाई हुई, जिसमें शासकीय अधिवक्ता देवेश श्रीवास्तव ने गवाहों के बयान, सबूत और ठोस दलीलों के आधार पर आरोपी को सख्त सजा दिलाने की मांग की. न्यायालय ने प्रस्तुत प्रमाणों को पर्याप्त मानते हुए आरोपी को दोषी ठहराया और उसे कठोर सजा सुनाई.
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अभियुक्त को सजा मिलने के बाद उसके परिजनों में मायूसी देखी गई, वहीं पीड़िता और उसके परिवार ने न्याय मिलने पर संतोष जताया. उन्होंने न्यायालय, शासकीय अधिवक्ता और पुलिस प्रशासन का आभार व्यक्त किया. शासकीय अधिवक्ता देवेश श्रीवास्तव ने कहा कि यह फैसला समाज के लिए एक सख्त संदेश है कि इस प्रकार की घिनौनी हरकत करने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा.