बेटे की गवाही से पिता को हुई उम्रकैद… चरित्र शंका में कर दी थी पत्नी की हत्या

इंदौर। इंदौर जिला न्यायालय ने एक दिन में दो अलग-अलग प्रकरणों में कुल छह लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश राजकुमार वर्मा की कोर्ट ने पत्नी की हत्या के मामले में पति को दोषी करार दिया। इस मामले में पुत्र ने ही पिता के खिलाफ गवाही दी। कोर्ट ने पिता को उम्रकैद की सजा दी। वहीं अपर सत्र न्यायाधीश सुनील अहिरवार की कोर्ट ने पेट्रोल पंप पर मामूली विवाद में युवक की हत्या करने वाले पांच लोगों को ताउम्र सलाखों के पीछे रहने की सजा सुनाई है।

Advertisement

पत्नी की हत्या कर गायब हो गया था पति 

अपर लोक अभियोजक श्याम दांगी ने बताया कि भंवरकुआं थाना क्षेत्र के गायत्री नगर में 11 अप्रैल 2019 को सुबह घर में गेनाबाई का शव मिला था। उसके बेटे चेतन सांवलिया ने पुलिस को बताया था कि मां और पिता गोविंद कानाजी सांवलिया रात में कमरे में सो रहे थे। सुबह जब मां नहीं उठी तो वह जगाने गया, लेकिन रजाई के अंदर मां का शव था। उनकी रात में पहनी साड़ी से गले में फंदा लगा हुआ था। वहीं पिता घर में नहीं थे।

पुलिस ने केस दर्ज करने के साथ ही गोविंद की तलाश शुरू की। कुछ दिन बाद गोविंद को पुलिस ने शराब की दुकान से पकड़ा था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान चेतन ने उसके पिता के खिलाफ बयान दिया था। इसमें उसने बताया था कि उसके पिता उसकी मां के चरित्र को लेकर शंका करते थे।

बचाव पक्ष ने इस दौरान गेनाबाई की हत्या के मामले को आत्महत्या बताने की कोशिश की। लेकिन पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने कोर्ट में गवाही के दौरान बताया कि साड़ी की जिस तरह की गांठ गेनाबाई के गले में लगी हुई थी वो कोई भी व्यक्ति स्वयं नहीं लगा सकता है।

 

जिला न्यायालय ने अन्य मामले में 5 दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा

अभियोजन सहायक निदेशक राजेंद्रसिंह भदौरिया और लोक अभियोजन अधिकारी रीता भंडारी ने बताया कि 10 सितंबर 2022 को सयाजी होटल के पास स्थित पेट्रोल पंप पर गौरव डोले की तीन गाड़ियों से आए लोगों ने चाकू मारकर हत्या की थी। गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए गाड़ी आगे बढ़ाने की बात को लेकर गौरव डोले का तीन गाड़ियों से आए युवकों से विवाद हुआ था।

मारपीट के दौरान हमलावर युवकों में से एक ने चाकू निकालकर गौरव की हत्या कर दी। उसके साथ आए दोस्त उसे अस्पताल लेकर गए लेकिन अधिक खून बहने से उसकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस विजयनगर ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में राहुल सिंह ठाकुर, हर्ष लोखंडे, हिमांशु, उदय, मयंक को गिरफ्तार किया था।

Advertisements