गुड एंड सर्विस टैक्स (GST) काउंसिल की अगली बैठक 9 सितंबर को होने वाली है. इस बैठक में जीएसटी रेट्स से लेकर कई चीजों पर चर्चा हो सकती है. सूत्रों के अनुसार, वित्त मंत्रालय डिजिटल न्यूज सब्सक्रिप्शन पर लागू वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दरों की समीक्षा कर सकता है. जानकारी है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को डिजिटल न्यूज सब्सक्रिप्शन पर जीएसटी रेट कम करने की सिफारिश की थी.
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सिफारिश के बाद वित्त मंत्रालय ने यह कदम उठाया है. ऐसे में 9 सितंबर 2024 को होने वाले अगली जीएसटी काउंसिल की बैठक में डिजिटल न्यूज सब्सक्रिप्शन पर जीएसटी रेट्स को लेकर समीक्षा की जा सकती है. यह बैठक नई दिल्ली में होगी. जीएसटी काउंसिल बैठक का ऐलान 13 अगस्त को एक पोस्ट के माध्यम से किया गया. इसमें कहा गया कि 54वीं जीएसटी परिषद की बैठक 9 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होगी.
किन सर्विस के लिए लगता है टैक्स?
वर्तमान में प्रिंटेड न्यूजपेपर्स, मैग्जीन और पेपर-मैग्जीन को जीएसटी से छूट दी गई है. IGST अधिनियम के तहत, ऑनलाइन समाचार सदस्यता पर ऑनलाइन सूचना डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल (OIDAR) सेवाओं के रूप में 18% टैक्स लगाया जाता है. इसका मतलब है कि ऐसी इंटरनेट सेवा जिसमें प्रोवाइडर और सेवा यूजर्स के बीच कोई फिजिकल इंटरफेस नहीं होता है. ऑनलाइन न्यूज सब्सक्रिप्शन को ” सप्लाई ऑफ इमेजेज, टेक्ट और डेटाबेस उपलब्ध कराने” के लिए सेवाओं की सब कैटेगरी में शामिल किया गया है.
इन चीजों पर भी हो सकती है चर्चा
इस बैठक में दरों को युक्तिसंगत बनाने, टैक्स ‘स्लैब’ को कम करने के अलावा जीएसटी के तहत शुल्क हटाने पर चर्चा होने की उम्मीद है. गौरतलब है कि पिछली बार जीएसटी काउंसिल की बैठक 23 जून को हुई थी. केंद्र और राज्यों के वित्त मंत्रियों वाली जीएसटी काउंसिल, GST के संबंध में सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है. यह एक जुलाई 2017 से काम कर रही है.
जुलाई में इतना हुआ जीएसटी कलेक्शन
सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने जुलाई में ₹1.82 ट्रिलियन जीएसटी कलेक्शन किया है, जो साल दर साल के मुताबिक 10.3 प्रतिशत ज्यादा है. वित्त मंत्री के डाटा के अनुसार, GST receipts भी जून की ₹1.74 ट्रिलियन की तुलना में बढ़ा है. हालांकि जीएसटी कलेक्शन अप्रैल में सबसे ज्यादा ₹2.1 ट्रिलियन था.