कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ में कथित भड़काऊ भाषण के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के एक वरिष्ठ नेता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. मंगलुरु पुलिस ने बताया कि सांप्रदायिक तनाव भड़काने वाले भड़काऊ भाषण देने के आरोप में आरएसएस नेता कल्लदका प्रभाकर भट के खिलाफ आज सोमवार को एफआईआर दर्ज कर ली गई. पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है.
आरोपी प्रभाकर भट ने पिछले महीने 12 मई को एक हिंदूवादी कार्यकर्ता और कुख्यात बदमाश शुहास शेट्टी की याद में आयोजित शोक सभा के दौरान भड़काऊ भाषण दिया था, जिनकी एक मई को मंगलुरु में हत्या कर दी गई थी.
500 लोगों के बीच भड़काऊ भाषण
पुलिस की ओर से जारी बयान के अनुसार, यह कार्यक्रम बंटवाल ग्रामीण पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कवलपदुर गांव में माडवा पैलेस कन्वेंशन हॉल में आयोजित किया गया था. पुलिस ने बताया कि भट ने इस कार्यक्रम में मौजूद करीब 500 लोगों की सभा को संबोधित किया और कथित तौर पर भड़काऊ बयान दिए, जो सार्वजनिक सद्भाव को बिगाड़ सकते हैं और अलग-अलग समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ा दे सकते हैं.
पुलिस ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत संघ नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. भड़काऊ भाषण को देखते हुए पुलिस ने उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 353 (2) के सीआर संख्या: 60/2025 के तहत केस दर्ज किया है.
महिलाओं को दी थी चाकू रखने की सलाह
आरएसएस के वरिष्ठ नेता प्रभाकर भट ने 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के कुछ दिन बाद यह सुझाव दिया था, “हिंदुओं को आत्मरक्षा के लिए घर में तलवारें और चाकू रखनी चाहिए.” केरल के कासरगोड जिले के मंजेश्वर के वर्कडी में 28 अप्रैल को एक कार्यक्रम के दौरान भट ने कहा, “हर हिंदू घर में तलवार होनी चाहिए. अगर पहलगाम हमले के दौरान हिंदुओं ने तलवार दिखाई होती, तो वह काफी होता.” यही नहीं भट ने महिलाओं से अपने बैग में सामान्य चीजों के साथ चाकू भी रखने का सलाह दी थी.