सूरजपुर जिले के जयनगर में नकली खाद बनाने वाले व्यवसायी के खिलाफ पुलिस ने आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया है। जांच के दौरान व्यवसायी के दुकान से बड़ी मात्रा में मिलावटी खाद एवं खाद पैकिंग करने का सामान जब्त हुआ था।
जांच के लिए गोदाम से लिए गए 8 नमूने में से 6 अमानक पाए गए। जांच रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज की है। मामला जयनगर थाना क्षेत्र का है। सूरजपुर जिले के जयनगर में लक्ष्मी ट्रेडर्स के संचालक महावीर अग्रवाल द्वारा अपने गोदामों में बड़ी मात्रा में नकली व मिलावटी खाद की पैकिंग कर पूरे संभाग में सप्लाई की सूचना मिली थी।
सरगुजा कलेक्टर विलास भोस्कर की पहल पर सूरजपुर कलेक्टर एस. जयवर्धने ने प्रशासनिक एवं कृषि विभाग की टीम को छापेमार कार्रवाई के लिए भेजा। टीम ने लक्ष्मी ट्रेडर्स के तीन गोदामों में से 2460 बोरी खाद जब्त की थी।
मिलावटी खाद और पैकिंग का मिला सामान
सूरजपुर एसडीएम एसडीएम शिवानी जायसवाल और कृषि विभाग की संयुक्त टीम की जांच के दौरान लक्ष्मी ट्रेडर्स के संचालक महावीर अग्रवाल ने गोदाम में कृष्णा फासकेम कंपनी का 47.750 टन खाद होने की रसीद दिखाई, लेकिन जांच में खाद मौके पर नहीं मिली।
इसके स्थान पर बिना बैच और लॉट नंबर के 2460 बोरी खाद जब्त की गई। साथ ही 60 बोरी मार्बल चूरा, 80 बोरी पोटाश जैसे दिखने वाला क्यूरेट ऑफ पोटाश और 52 बोरी अन्नदाता कंपनी का पोटाश मिला।
मौके पर 9600 प्रिंटेड बोरे एवं सिलाई व तौल का सामान जब्त किया गया था। डीएपी की असली रैक पहुंचे से पहले ही कम दर 800 से 1000 रुपए प्रति बोरी के रेट में दुकानदारों को डीएपी की सप्लाई महावीर अग्रवाल कर रहा था।
8 में 6 नमूने मिले अमानक
वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी सह उर्वरक निरीक्षक सूरजपुर अशोक सोनवानी ने नमूनों की जांच रिपोर्ट के साथ जयनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। जांच में लक्ष्मी ट्रेडर्स से लिए गए 8 में से 6 नमूनों में अमानक खाद पाया गया। वहीं दो नमूनों में मानक खाद मिला।
जांच के दौरान विभिन्न उर्वरक कंपनियों का प्रिंटेड खाली बोरे तथा गोदाम के अंदर ही सिलाई मशीन 1 और तौल मशीन पाया गया। इससे स्पष्ट है कि लक्ष्मी ट्रेडर्स जयनगर के द्वारा नकली खाद की पैकिंग उक्त गोदाम में की जाती है।
शासन के निर्देश के बाद पहली कार्रवाई
अशोक कुमार सोनवानी की रिपोर्ट पर जयनगर पुलिस ने लक्ष्मी ट्रेडर्स के संचालक महावीर अग्रवाल के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 4,7 एवं धोखाधड़ी के आरोपी में धारा 318 (4) के तहत अपराध दर्ज किया है। जयनगर पुलिस मामले की जांच कर रही है।
राज्य शासन द्वारा नकली खाद, बीज के मामलों में सीधे एफआईआर के निर्देश दिए हैं। राज्य शासन के निर्देश के बाद यह पहली कार्रवाई है।