अशोकनगर : खाद की कालाबाजारी करने पर कुशवाह कृषि सेवा केन्द्र नईसराय के विरूद्ध उर्वरक निरीक्षक सह वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी अशोकनगर एम. के रघुवंशी द्वारा थाना नईसराय में एफआईआर दर्ज कराई कराई गई है.
उल्लेखनीय है कि ग्राम नईसरांय स्थित कुशवाह कृषि सेवा केन्द्र का एम. के रघुवंशी उर्वरक निरीक्षक सह वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी अशोकनगर एवं तहसीलदार द्वारा 17 मई 2025 को जांच की गई. जांच में पाया गया कि संचालक राघवेन्द्र कुशवाह की गोदाम में 176 वेग डी.ए.पी के 50 किलोग्राम के पाये गये। संचालक द्वारा उक्त वेग के संबंध में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किय गये.
संचालक द्वारा बताया गया कि मैंने 300 वेग आनंद बीज भण्डार अशोकनगर से क्रय किये थे। जिनमें से 124 वेग मेरी अनुपस्थिति में मेरे भाई द्वारा विक्रय कर दिये गये है और बताया गया कि 300 वेग के संबंध में मेरे पास कोई बिल रसीद नहीं है और न ही संचालक द्वारा दुकान पर अपना लाईसेंस एवं मूल्य निर्धारण सूची दुकान के बाहर नहीं लगाई गई है.
संचालक द्वारा उक्त वेग के संबंध में कोई दस्तावेज पेश न करने के कारण खाद गोदाम को 176 डी.ए.पी. वेग सहित सील्ड किया गया.मौके पर ही पंचनामा बनाया गया एवं संचालक के कथन लिये गये। संचालक द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा Fco 35 (1)(a), Fco 35(4), Fco 4 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 का उल्लंघन किया गया है.
कलेक्टर श्री आदित्य सिंह द्वारा निर्देशित किया गया है कि दुकान/ संस्थाओं का सतत निरीक्षण किया जाए.सभी खाद, बीज एवं दवाई विक्रेताओं को हिदायत दी जाती है कि किसानों को पक्का बिल अवश्य दें। साथ ही दुकान के बाहर रेट लिस्ट एवं लाइसेंस की कॉपी भी चस्पा करना अनिवार्य है.
उर्वरकों का पीओस मशीन के माध्यम से विक्रय किया जाना है.मशीन का स्टॉक एवं भौतिक रूप से स्टॉक का मिलान होना अनिवार्य है.अन्यथा संबंधित दुकानदार के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी एवं प्राथमिकी भी दर्ज की जा सकती है.
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