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पीडीएस चावल की बिक्री करते पाए जाने पर दुकान संचालक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज

कांकेर – राजस्व,पुलिस एवं खाद्य विभाग की संयुक्त टीम द्वारा गत दिवस फर्म के.जी.एन. चावल दुकान अन्नपूर्णापारा कांकेर के प्रो. मोहम्मद नासीर पिता मोहम्मद हारून निवासी अन्नपूर्णापारा कांकेर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया था. निरीक्षण के दौरान के.जी.एन. चावल दुकान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत प्रदाय किए जाने वाला चावल 11.50 क्विंटल तथा चना 3.188 क्विंटल पाये जाने पर चावल और चने को जब्त कर पुलिस थाना कांकेर की सुपुर्दगी में दिया गया है.

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खाद्य अधिकारी ने बताया कि उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के धारा 26 के तहत अपराध की श्रेणी एवं छ.ग. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के खण्ड 5 के उप खण्ड 29 के तहत प्रतिबंधित है. उन्होंने बताया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध होने पर खाद्य निरीक्षक कांकेर द्वारा पुलिस थाना कांकेर में प्रोप्रा. मोहम्मद नासीर निवासी अन्नपूर्णापारा कांकेर के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है.

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