Chhattisgarh News: आज एक जुलाई से देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू किए गए. 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के लागू होने के कुछ देर बाद ही छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिले कबीरधाम में पहली एफआईआर दर्ज की गई. रात 12 बजकर 10 मिनट पर कबीरधाम के थाना रेंगाखार ने त्वरित कार्यवाही करते हुए नए कानून भारतीय न्याय संहिता (BNS ) के तहत FIR दर्ज की. मारपीट के घटना को लेकर ये एफआईआर दर्ज की गई थी.
नए कानूनों के तहत दर्ज की गई FIR
थाना रेंगखार जिला कबीरधाम में नए कानून BNS के तहत पहला FIR दर्ज होना भारत के नए कानूनों के माध्यम से आम नागरिकों को त्वरित न्याय दिलाकर नए कानूनों की मूल भावना के क्रियान्वयन की शुरुआत का प्रतीक है. पीड़ित इतवारी पंचेश्वर पिता सहदेव निवासी मोहनटोला थाना रेंगाखार जिला कबीरधाम के द्वारा पुलिस को लिखित सूचना मिली कि आरोपी गोलू ठाकरे सकिन रेंगाखार ने ट्रैक्टर के कागजात नही दे रहा है.
उसने पीड़ित के साथ मारपीट और गालीगलौच भी की. घटना में तुरन्त संज्ञान लेते हुए थाना रेंगाखार में पीड़ित द्वारा लिखित आवेदन प्रस्तुत किए जाने के बाद रात्रि 12.30 बजे आरोपी के खिलाफ BNS की धारा के तहत FIR दर्ज की गई.
‘नए कानूनों का उद्देश्य त्वरित और निष्पक्ष न्याय सुलभ कराना’
नए कानून के तहत दर्ज प्रथम FIR पर कबीरधाम जिले के पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक ने कहा नए कानूनों का उद्देश्य हर नागरिक को त्वरित और निष्पक्ष न्याय सुलभ कराना है. भारतीय न्याय संहिता (BNS) के प्रावधानों के तहत, हमने यह सुनिश्चित किया है कि न्यायिक प्रक्रियाएं अधिक प्रभावी और पारदर्शी हों.
आज की घटना में पीड़ित के आवेदन पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा तत्काल FIR दर्ज करना हमारे नए कानूनों की प्रभावशीलता का स्पष्ट प्रमाण है. यह दर्शाता है कि हम अपने नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए कितने प्रतिबद्ध हैं. इस त्वरित कार्रवाई से न केवल पीड़ित को समय पर न्याय मिलेगा, बल्कि समाज में यह संदेश भी जाएगा कि कानून और न्याय प्रणाली उनकी सुरक्षा और अधिकारों के लिए हमेशा तत्पर है. हमारी टीम की तत्परता और समर्पण इस बात का प्रतीक है कि हम न्याय की दिशा में हर संभव कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.