उत्तर प्रदेश: अयोध्या से बड़ी खबर सामने आई है. राम मंदिर क्षेत्र की सुरक्षा को और मजबूत करने के उद्देश्य से अयोध्या जनपद को नो-फ्लाइंग ड्रोन ज़ोन घोषित कर दिया गया है. जिले के डीएम निखिल टीकाराम फुंडे ने धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए पूरे जिले में ड्रोन उड़ाने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है.
डीएम फुंडे और एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर ने संयुक्त प्रेसवार्ता कर बताया कि हाल के दिनों में ग्रेटर नोएडा और पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में बिना अनुमति ड्रोन उड़ने की घटनाओं से जनता में दहशत का माहौल था. इसी को देखते हुए शासन के निर्देश पर अयोध्या में यह सख्त कदम उठाया गया है.
प्रशासन ने स्पष्ट किया कि अब कोई भी व्यक्ति, संस्था या संगठन ड्रोन उड़ाने से पहले जिला प्रशासन से अनुमति लेगा. यह प्रतिबंध सुरक्षा बलों, पुलिस विभाग और आधिकारिक कार्यों पर लागू नहीं होगा.
राम मंदिर क्षेत्र पहले से ही हाई सिक्योरिटी जोन
रामलला मंदिर क्षेत्र पहले से ही हाई सिक्योरिटी जोन में शामिल है, जहां पर ड्रोन उड़ाना पूरी तरह निषिद्ध है. यहां एंटी-ड्रोन सिस्टम भी सक्रिय है, जो किसी भी अनधिकृत ड्रोन को तुरंत निष्क्रिय कर देता है.
प्रशासन की अपील और चेतावनी
प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे अफवाहों से बचें और किसी भी प्रकार की ड्रोन उड़ान से पहले निर्धारित प्रक्रिया का पालन करें. साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि कोई आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.