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Bombay High Court: ‘किसी लड़की को एक बार फॉलो करना क्राइम नहीं है’, बॉम्बे हाई कोर्ट की बड़ी टिप्पणी

Bombay High Court Latest News: महिला के खिलाफ अपराध और सेक्शुअल हैरेसमेंट के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट का नागपुर बेंच ने एक अहम टिप्पणी की है. दरअसल, बॉम्बे हाई कोर्ट की यह टिप्पणी लड़की को फॉलो करने के मामले में आया है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि किसी लड़की को एक बार फॉलो करना क्राइम नहीं है. लेकिन, कानूनी रूप से लगातार किसी को फॉलो करने को ही अपराध माना जाएगा. बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने कहा कि सिर्फ एक बार फॉलो करना अपराध नहीं है.

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जस्टिस जीए सनप ने सेक्शुअल हैरेसमेंट के दो 19 साल के आरोपियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की. दोनों पर 14 साल की लड़की का यौन उत्पीड़न करने और जबरन घर में दाखिल होने का आरोप लगा था. जनवरी 2020 में मुख्य आरोपी ने नाबालिग लड़की का पीछा किया था और उससे शादी करने की इच्छा जाहिर की थी. हालांकि यह अपने आप में एक अपराध माना गया था. लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने दोनों के राहत दे दी है.

लड़की के घर के बाहर दे रहा था पहरा

कोर्ट ने माना की दोनों आरोपियों ने लगातार लड़की का पीछा नहीं किया था. लिहाजा इन्हें अपराधी नहीं माना जा सकता है. इस मामले में भी लड़की के मना करने के बाद भी आरोपी नहीं माना और पीछा करते हुए उसके घर में घुस गया. हालांकि, इस मामले में 26 अगस्त 2020 को आरोपी ने लड़की के घर में घुसकर उसे गलत तरीके से छुआ. इस दौरान दूसरा आरोपी घर के बाहर पहरा देता रहा.

मामले की गंभीरता को देखते हुए ट्रायल कोर्ट ने दोनों आरोपियों पर IPC और POCSO एक्ट के तहत पीछा करना, सेक्शुअल हैरेसमेंट का केस दर्ज किया था. गौरलतब है कि बॉम्बे हाई कोर्ट महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में कई बार सख्ती भी दिखाई है और आरोपी को सख्त सजा दिए जाने का फैसला सुनाया है.

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