कफ‑सिरप तस्करी मामले में चार को 12 साल की सजा:एनडीपीएस एक्ट अदालत ने आरोपियों पर लगाया 1 लाख का अर्थदंड, 7 पेटी हुई बरामद

मऊगंज कफ सिरप तस्करी के मामले में रीवा की एनडीपीएस एक्ट अदालत ने चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने सभी दोषियों को 12-12 साल का कठोर कारावास और एक-एक लाख रुपए का अर्थदंड लगाया है। जुर्माना न चुकाने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भी होगी।

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एक बोलेरो वाहन में मिली थी 7 पेटी कफ सिरप

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यह मामला 17 नवंबर 2022 का है। दरअसल, हनुमना पुलिस ने डीपी होटल के पास एक बोलेरो वाहन को रोका। तलाशी में वाहन से 7 पेटी नशीली कफ सिरप बरामद हुई। पुलिस ने मौके पर ही चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

दोषी करार दिए गए आरोपियों में देवरा, थाना शाहपुर के अरमान मोहम्मद, सैफ अली और सरफराज अंसारी शामिल हैं। चौथा आरोपी घुरेहटा, थाना मऊगंज का आरिफ मोहम्मद है।

सहायक उप निरीक्षक पुष्पराज सिंह ने बताया कि एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। कोर्ट में पेश किए गए सबूतों के आधार पर लगभग चार साल की सुनवाई के बाद यह फैसला आया।

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