GST के नाम पर धांधली… होटल ने MRP के बाद वसूले एक रुपये, अब लौटानी होगी इतनी रकम

जीएसटी के नाम पर खूब धांधली हो रही है. मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इसी तरह की धांधली एक होटल मालिक पर भारी पड़ गया है. इस होटल मालिक ने पानी के बोतल पर लिखी एमआरपी से ना केवल ज्यादा रकम वसूल कर लिया, बल्कि वसूली गई रकम पर जीएसटी भी ले लिया. ग्राहक ने इसका विरोध किया होटल मालिक ने उसके साथ बदसलूकी की. इसके बाद ग्राहक ने भी उपभोक्ता फोरम में केस कर दिया. फोरम ने मामले की सुनवाई करते हुए होटल मालिक को ग्राहक के एक रुपये लौटाने के आदेश दिए हैं. साथ ही 8 हजार रुपये का जुर्माना अलग से देने को कहा है.

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मामला 15 अक्टूबर 2021 का है. फोरम में दाखिल अर्जी के मुताबिक भोपाल के रहने वाले ऐश्वर्य निगम ने अपने दोस्तों के साथ होशंगाबाद रोड स्थित मोती महल होटल में पार्टी करने गए थे. वहा खाने का बिल 796 रुपए बना था. इस बिल में पानी की बोतल की कीमत 29 रुपए प्लस एक रुपये जीएसटी बताई गई थी. जबकि बोतल पर MRP महज 20 रुपए ही लिखी थी. ऐश्वर्य ने होटल मालिक के सामने आपत्ति जताई तो उल्टा होटल मालिक ने ही ऐश्वर्य के साथ बदसलूकी कर दी. ऐसे में ऐश्वर्य ने चुपचाप बिल का भुगतान किया और अगले दिन उपभोक्ता फोरम में अर्जी दाखिल कर दी

उपभोक्ता फोरम की ओर से नोटिस मिलने पर पहुंचे होटल मालिक ने बताया कि ग्राहक को मेन्यू कार्ड दिया गया था. इस मेन्यू कार्ड पर आइटम की कीमत और जीएसटी का जिक्र किया है. होटल मालिक ने कहा कि चूंकि होटल में एसी से लेकर म्यूजिक सिस्टम एवं अन्य कई सुविधाएं दी जाती है, इसलिए होटल के अंदर एमआरपी लागू नहीं होती. इसी के साथ होटल मालिक ने एक रुपये जीएसटी को सही ठहराते हुए कहा कि यह नियमानुसार ही है.

उपभोक्ता फोरम ने लगाया जुर्माना

इसके जवाब में ऐश्वर्य के वकील ने फोरम को बताया कि एमआरपी में जीएसटी शामिल होता है. इसलिए जीएसटी के नाम पर अलग से कोई वसूली नहीं हो सकती. उपभोक्ता फोरम ने इस बात पर सहमति जताई और होटल मालिक को दोषी करार देते हुए ग्राहक से काटे गए एक रुपये लौटाने का आदेश दिया. इसी के साथ फोरम ने होटल मालिक पर ग्राहक को शारीरिक और मानसिक तौर पर परेशान करने के लिए 8 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

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