गौरेला-पेंड्रा-मरवाही : जिले के पीएमश्री स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय मरवाही में संविदा सहायक शिक्षक युगल किशोर दिनकर को एक छात्रा से दुष्कर्म के गंभीर आरोप में तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया है. विज्ञान विषय के इस शिक्षक पर 19 अप्रैल 2025 को सामने आए मामले में पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था.
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जांच के दौरान आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. जिला शिक्षा अधिकारी ने कलेक्टर की मंजूरी से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा भर्ती) नियम 2012 के तहत शिक्षक को बर्खास्त करने का आदेश जारी किया। शिक्षक का यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन माना गया है.
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