गाजीपुर कोर्ट ने पॉक्सो और दुष्कर्म के दोषी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 50 हजार का जुर्माना लगाया

गाजीपुर जिला अदालत ने साल 2022 में पॉस्को एक्ट में दोषी को विभिन्न धाराओं में अलग-अलग सजा देने के साथ ही आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही उसे 50,000 रुपये का आर्थिक दंड का भी आदेश दिया है. इसमें से आधी रकम पीड़िता को देनी होगी.

ये मामला गाज़ीपुर के भुडकुडा कोतवाली स्थित एक गांव का है जहां साल 2022 में इमरान नाम के शख्स ने दूसरे समुदाय की लड़की को बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया था. जिसके बाद वो लड़की को बिहार के पटना समेत कई जगहों पर लेकर रहा. इस दौरान उसने पीड़िता को डरा-धमकाकर कई बार रेप की वारदात को अंजाम दिया.

पीड़ित परिवार की शिकायत के बाद जांच

इमरान पहले से शादीशुदा भी था. पीड़ित परिवार ने इस संबंध में भुडकुडा कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस ने इस मामले की जाँच शुरू की, जिसके बाद आरोपी को करीब 6 महीने के बाद गिरफ्तार किया गया. जांच के दौरान पता चला कि आरोपी पीड़िता को अपने साथ कई जगहों पर ले गया और उससे बलात्कार किया.

गिरफ्तारी के बाद से ही आरोपी इमरान जेल में बंद था. इस बारे में विशेष लोक अभियोजक रविकांत पांडे ने बताया कि आरोपी इमरान जेहादी मानसिकता का था और दूसरे समुदाय को क्षति पहुंचाने की नीयत से इस कृत्य को अंजाम दिया था. इमरान के इस कृत्य के बाद उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई थी.

कोर्ट ने दोषी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

इस मामले में कुल आठ गवाहों ने कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया और अभियोजन का समर्थन किया. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना, जिसके बाद बुधवार को इस मामले पर अपना फैसला सुना दिया.

गाजीपुर पॉस्को कोर्ट के न्यायाधीश राम अवतार जी ने 5/6 एक्ट में दोषी इमरान को 20 वर्ष की सजा, धारा 363 में 5 वर्ष, धारा 366 में 7 वर्ष और एससी-एसटी में आजीवन कारावास के साथ कुल 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. कोर्ट ने 50 हजार की आधी रकम पीड़िता के पुनर्वास के लिए देने को कहा है.

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